सांसद रेखा शर्मा को भजनलाल चंद्रमोहन मानहानि मामले में झटका, विशेष कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी खारिज
राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को पूर्व सीएम भजनलाल और विधायक चंद्रमोहन से जुड़े मानहानि मामले में पंचकूला कोर्ट से राहत ...और पढ़ें

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा।
HighLights
रेखा शर्मा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ट्रांसफर अर्जी खारिज।
भजनलाल के वकील बोले- आवेदन कानूनी रूप से आधारहीन।
आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा मामला, सुनवाई 30 जुलाई को।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पंचकूला विधायक चंद्रमोहन से जुड़े मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को अदालत से राहत नहीं मिली।
पंचकूला की न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिधा गुप्ता की अदालत ने मामले की सुनवाई सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान सांसद रेखा शर्मा की ओर से अदालत में आवेदन देकर आग्रह किया गया कि आपराधिक मानहानि की शिकायत की सुनवाई एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में कराई जाए।
इस पर चंद्रमोहन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपांशु बंसल ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह आवेदन कानूनी रूप से आधारहीन है और केवल मामले की सुनवाई को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के उद्देश्य से दायर किया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिधा गुप्ता ने सांसद रेखा शर्मा की अर्जी खारिज कर दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय कर दी।
क्या है पूरा मामला
यह आपराधिक मानहानि का मामला पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और उनके परिवार को लेकर सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है।
चंद्रमोहन ने आरोप लगाया है कि सांसद रेखा शर्मा के बयानों से न केवल उनकी, बल्कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। इसी आधार पर अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।
मामले में पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है। अब अदालत द्वारा स्थानांतरण की अर्जी खारिज किए जाने के बाद साफ हो गया है कि मुकदमे की सुनवाई मौजूदा अदालत में ही आगे बढ़ेगी। 30 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
