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13 साल से कार्यरत संविदा महिला प्रशिक्षक को राहत, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा- नियमित भर्ती से नौकरी पर असर नहीं

Published: Tue, 03 Nov 2026 01:11 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 साल से संविदा पर कार्यरत महिला प्रशिक्षक इंद्रावती को राहत दी है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट फाइल फोटो

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 साल से अधिक समय से संविदा आधार पर सेवाएं दे रहीं महिला प्रशिक्षक इंद्रावती को राहत दी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवा सुरक्षा का लाभ स्वीकृत होने के बाद उनके पद पर नियमित कर्मचारी की तैनाती होने से उनकी नौकरी की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को उन्हें किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर समायोजित करना होगा।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को इंद्रावती को पहले से स्वीकृत सेवा सुरक्षा के लाभ के संबंध में औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

2013 से कार्यरत है महिला

इंद्रावती ने अदालत को बताया कि वह 18 अप्रैल 2013 से संबंधित विभाग में सिलाई प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक के पद पर संविदा आधार पर कार्यरत हैं। उन्होंने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत लाभ मांगा था।

याचिका के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने 17 अगस्त 2026 को उनका मामला स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद 10 अगस्त 2026 को जारी आनलाइन तबादला अभियान में उनके पद को रिक्त दिखाकर नियमित कर्मचारियों के तबादले की सूची में क्रमांक 48 पर रखा गया।

इंद्रावती को आशंका थी कि उनके पद पर नियमित कर्मचारी की नियुक्ति से सेवा सुरक्षा का दावा प्रभावित हो सकता है। सुनवाई में उनके वकील ने कहा कि समान परिस्थितियों वाले छह अन्य संविदा कर्मचारियों को अभियान में शामिल नहीं किया गया, जबकि इंद्रावती का पद रिक्त दिखाया गया।

केवल औपचारिक आदेश देना बाकी

सरकार की ओर से बताया कि अधिनियम के तहत इंद्रावती को सेवा सुरक्षा देने का मामला स्वीकृत है और केवल औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है।

सरकार ने कहा कि पद नियमित स्वीकृत और स्थानांतरण योग्य है। भविष्य में इस पर नियमित कर्मचारी की नियुक्ति होने पर इंद्रावती को नीति के अनुसार अन्य उपयुक्त स्थान पर समायोजित किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने सरकार का आश्वासन रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया कि वैकल्पिक स्थान पर समायोजन के दौरान 2024 के अधिनियम के तहत मिली सेवा सुरक्षा किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो।

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