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गुरमीत राम रहीम की पैरोल के लिए पत्नी हाई कोर्ट की शरण में, पांच दिन में निर्णय लेने का आदेश

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने की मांग को लेकर डेरामुखी की पत्नी हरजीत कौर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 09:11 AM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 06:07 PM (IST)
गुरमीत राम रहीम की पैरोल के लिए पत्नी हाई कोर्ट की शरण में, पांच दिन में निर्णय लेने का आदेश
गुरमीत राम रहीम की पैरोल के लिए पत्नी हाई कोर्ट की शरण में, पांच दिन में निर्णय लेने का आदेश

जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। डेरामुखी की पत्नी हरजीत कौर ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि गुरमीत राम रहीम की मां यानी उसकी सास नसीब कौर बीमार हैं और उनकी आयु 85 साल है।

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नसीब कौर ने बता कि पिछले दिनों उसकी सास को हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। कुछ दिन बाद उसकी एंजीयोग्राफी होनी है। ऐसे में उसकी इच्छा है कि गुरमीत सिंह उसके पास हो। जब तक उसका बेटा उसके पास नही आएगा वह इलाज नही कराएगी। इसी वजह से उन्होने रोहतक जेल के जेल अधीक्षक को 29 जुलाई को एक मांगपत्र देकर गुरमीत सिंह को पैरोल देने की मांग की थी। मगर जेल प्रशासन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं कर रहा।

हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा वर्क सस्पेंड के कारण मामले में कोई वकील कोर्ट में पेश नहींं हो सका। हरजीत कौर की तरफ से गुरमीत सिंह के बेटे जसमीत सिंह ने पैरवी की। हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक रोहतक को आदेश दिया कि वह जेल विभाग द्वारा जारी 2014 के नियमों के तहत अच्छे आचरण के तहत गुरमीत सिंह को पैरोल देने पर विचार करे। अगर वह ऐसा करने में अक्षम हैं तो अपने उच्च अधिकारियों को यह मांग पत्र भेजेंं व पांच दिन में निर्णय लें।

ज्ञात रहे कि इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम ने अपनी दत्तक बेटी की शादी में जाने के लिए पैरोल की मांग को लेकर हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी जो बाद में उसने वापस ले ली थी। उसके बाद उसने खेती के लिए जेल अधीक्षक से पैरोल मांगा, लेकिन वह अर्जी भी बाद में वापस ले ली गई थी।

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