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ऑड-ईवन फार्मूले से भड़के पंचकूला के दुकानदार

दुकानें खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं जोकि 31 मई तक लागू रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 09:58 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 06:16 AM (IST)
ऑड-ईवन फार्मूले से भड़के पंचकूला के दुकानदार

जागरण संवाददाता, पंचकूला : डीसी मुकेश कुमार आहूजा द्वारा पंचकूला में ऑड-ईवन फार्मूले के तहत ही दुकानें खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं जोकि 31 मई तक लागू रहेंगे। यह निर्णय आते ही पंचकूला के दुकानदार भी भड़क गए हैं। मार्केट एसोसिएशन सेक्टर-15 पंचकूला के प्रधान विजय शर्मा, उपप्रधान राकेश, संजीव मनचंदा, वित्त सचिव अनिल मेहता, महासचिव नरेंद्र आहूजा, सदस्य कपिल तलवार, अमित गुप्ता, सेक्टर-5 के दुकानदार अनिल थापर, सेक्टर-20 के विक्रमजीत सिगला ने कहा कि जब चंडीगढ़ में सभी दुकानें खुल सकती हैं तो ऑरेंज जोन पंचकूला में क्या समस्या है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से गुहार लगाई है कि चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकूला में भी दुकानें छह दिन खोलने की इजाजत दी जाए, वरना पंचकूला का सारा रेवेन्यू चंडीगढ़ चला जाएगा। दुकानदार पहले ही लॉकडाउन से परेशान हैं, ऐसे में यदि ऑड-ईवन सिस्टम लागू रहा तो दुकानों का किराया, कर्मचारियों की सैलरी देना मुश्किल हो गया है, ऐसे में अब रेवेन्यू का भी घाटा होगा। सभी दुकानदार एमएचए की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार हैं। डीसी ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की गाइडलाइंस अनुसार कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का समय 31 मई तक बढ़ा दिया है। जारी आदेशानुसार जिला की सभी शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, स्कूल, कोचिग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा बारबर शॉप, सैलून, स्पा नहीं खुलेंगे। केवल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित रखने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट में किचन कार्य करेंगी, लेकिन होम डिलीवरी की सेवाएं ही दी जा सकेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, एंटरटेंनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं बडी मंडली आदि में एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इन दुकानों के लिए यह नियम

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आवश्यक सेवाएं आटा चक्की, राशन, मिल्क, डेयरी, फल एवं सब्जी, दवाई की दुकानें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयां, बुक एवं स्टेशनरी दुकानें, पोल्ट्री, पशु चारा, फर्टिलाईजर सीडस, कृषि उपकरण, बेकरी, कन्फेक्शनरी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं जो पहले से मुक्त हैं वे सभी दिनों में प्रात: सात से सायं साढे़ छह बजे खुली रहेंगी। बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार को प्रात: नौ से सायं छह बजे तक जिला में प्लम्बर, बिजली, पंखे, कूलर, एसी रिपेयर, इलेक्ट्रिकल एंड सेनीटरी गुडस, निर्माण सामग्री, वाहन रिपेयर, वर्कशॉप एवं डेंटिग पेंटिग, साईकल स्टोर एण्ड रिपेयर, हार्डवेयर एंड पेंट, फर्नीचर, प्लाइवुड, टिम्बर, ग्लास, इत्यादि कार्य, इन्वर्टर, बैटरी, जनसेट, इलेक्ट्रोनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप की मरम्मत दुकानें तक खुली रहेंगी। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को नियम

मंगलवार, वीरवार व शनिवार को प्रात: नौ से सायं छह बजे तक इसी प्रकार जिला में गिफ्ट शॉप एण्ड खिलौने की दुकानें, बैग, सूटकेस, ड्राइक्लीनर, ज्वैलरी, ऑप्टिकल, गारमेंटस, क्लॉथ हाउस, शूज शॉप, फोटोस्टेट, मोबाईल रिचार्ज, बैंडिग एवं फर्नीचर एवं स्क्रैप व कबाड़ी की दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र कालका व पिजौर में उत्तर और पूर्व फेज की सभी दुकानें सोमवार को छोड़कर प्रात: नौ से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार पश्चिम एवं दक्षिण फेस की दुकानें सोमवार को छोड़कर दोपहर एक बजे से सायं छह बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना उनकी जिम्मेदारी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से सायं छह बजे तक खुलेंगी दुकानें

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानें प्रात: आठ बजे से सायं छह बजे तक खुली रहेंगी। जारी आदेशानुसार सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना एवं एप की जानकारी ग्राहकों को देना एवं प्रोत्साहित करना जरूरी है। दुकानदारों को थर्मल स्कैनिग, हैंडवाश के लिए बिना टच किए सेनिटाइजर मशीन कार्यस्थल के प्रवेश व निकासी द्वार पर उपलब्ध होनी चाहिए।


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