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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन नहीं, पंचकूला नगर निगम के अफसराें को अवमानना नोटिस

Published: Thu, 05 Nov 2026 01:54 PM (IST)

पंचकूला नगर निगम के पूर्व कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने ...और पढ़ें

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। (सांकेतिक फोटो)

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. समयसीमा बीतने के बाद भी भुगतान नहीं।

  2. 15 दिन में पेंशन पर निर्णय लेने का आश्वासन।

  3. आठ सप्ताह में अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर फैसला।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ करीब 37 वर्ष सरकारी सेवा देने के बाद भी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए संघर्ष कर रहे नगर निगम पंचकूला के पूर्व कर्मचारी कृष्ण कुमार की अवमानना याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने पूछा है कि अदालत के 14 सितंबर 2026 के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। कृष्ण कुमार की ओर से अधिवक्ता सजल बंसल ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने सेवानिवृत्ति लाभ तय समय में देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया।

कृष्ण कुमार ने 17 अगस्त 1989 को नगरपालिका कालका में क्लर्क के रूप में सरकारी सेवा शुरू की थी। वह 31 मई 2026 को नगर निगम पंचकूला में असिस्टेंट पद से सेवानिवृत्त हुए। याचिका के अनुसार, पांच महीने से अधिक समय बाद भी उन्हें नियमित या अंतरिम पेंशन और अन्य देय लाभ नहीं मिले हैं।

कृष्ण कुमार की पहले की याचिका पर 14 सितंबर 2026 को हाई कोर्ट नगर निगम की ओर से उप नगर आयुक्त अभय सिंह के निर्देश पर पेंशन और निर्धारित देय राशि 15 दिन में देने का आश्वासन दिया गया था।

अर्जित अवकाश के भुगतान (लीव एनकैशमेंट), ग्रेच्युटी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, निलंबन अवधि के निर्धारण और लंबित विभागीय कार्यवाही के विषयों पर सुनवाई का अवसर देकर आठ सप्ताह में कानून के अनुसार निर्णय लेने तथा पात्र पाए जाने पर भुगतान की बात भी कही गई थी।

अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका का निपटारा किया था। पेंशन भुगतान की 15 दिन की अवधि 29 सितंबर 2026 को समाप्त हो गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। अन्य दावों पर सुनवाई या अंतिम निर्णय की जानकारी भी नहीं दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 से विभागीय कार्यवाही लंबित है। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 81 के तहत विभागीय कार्यवाही लंबित होने पर भी नियमानुसार अंतरिम पेंशन का प्रविधान है।

कृष्ण कुमार ने नगर निगम आयुक्त विनय कुमार और उप नगर आयुक्त अभय सिंह के खिलाफ याचिका दायर कर बकाया पेंशन व देय लाभ, विलंब के लिए ब्याज और आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।

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