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पंचकूला में ऑड-ईवन सिस्टम खत्म, अब शाम आठ बजे तक खुलेगी मार्केट

हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ जनहित में कुछ राहत भी दी है। पंचकूला जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों का पालन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 Jun 2021 06:36 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jun 2021 06:36 PM (IST)
पंचकूला में ऑड-ईवन सिस्टम खत्म, अब शाम आठ बजे तक खुलेगी मार्केट

जासं, पंचकूला : हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ जनहित में कुछ राहत भी दी है। पंचकूला जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों का पालन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। अब आगामी 21 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम लागू रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और अब ऑड-ईवन प्रणाली खत्म करते हुए सभी दुकानें खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है।

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आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में इस बार ऑड-ईवन सिस्टम को बंद किया गया है। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। पाबंदियों के साथ कई राहत भी

-नाइट क‌र्फ्यू निरंतर रात दस बजे से लागू रहेगा।

- कॉलेज कोचिग संस्थान, आइटीआइ और लाइब्रेरी अभी बंद रहेंगे

- सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खोली जा सकेंगी।

- गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा की दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

- शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।

- रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

- होटल या रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी रात 10 बजे तक मान्य रहेगी।

- धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे।

- धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 से जुड़ी हिदायतों का पालन करना होगा।

- शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे।

- शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

- सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है।

- इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

- जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा स्पा सेंटर पूर्णत: बंद रहेंगे।

स्पो‌र्ट्स कांप्लैक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुलेंगे

सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पो‌र्ट्स कांप्लैक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोस में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार ही मेंबर व आगंतुक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति के बाद खेलने के लिए मान्य होंगे।


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