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Muslim Women Act के कारण पुरुष हो रहे प्रताड़ित, पूछा- बीवी से तंग हों तो तलाक कैसे दें

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद भारत के मुस्लिम पुरुषों के पास तलाक देने का कोई विकल्प नहीं रहा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 19 Dec 2019 03:51 PM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 09:16 AM (IST)
Muslim Women Act के कारण पुरुष हो रहे प्रताड़ित, पूछा- बीवी से तंग हों तो तलाक कैसे दें

चंडीगढ़ [दयानंद शर्मा]। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद भारत के मुस्लिम पुरुषों के पास तलाक देने का कोई विकल्प नहीं रहा। भले ही बीवी उन्हें तंग कर रही हो। विधेयक के कारण मुस्लिम पुरुष प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। इस आधार पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याची हाई कोर्ट की वकील सविता सिसोदिया हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने याची को कुछ जानकारी देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 फरवरी तक स्थगित कर दी।

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याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष के पास मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत तीन बार तलाक बोलकर बीवी को तलाक देने का अधिकार था, लेकिन नया विधेयक आने के बाद यह संगीन अपराध बन गया है। अब शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहे तो कैसे दे? इस विधेयक में हिंदू विवाह अधिनियम की तरह मुस्लिम महिला को तमाम अधिकारों की सौगात दी गई है। उसे हिंदू महिला की तरह बच्चे के संरक्षण और घरेलू हिंसा में पति के खिलाफ शिकायत करने जैसे कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पुरुष को हिंदू पुरुष की तरह तलाक लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस कारण स्थिति यह हो रही है कि मुस्लिम पुरुष अब बीवी की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कर रहे तलाक के लिए आवेदन

याची ने कोर्ट को बताया कि इस कानून के आने के बाद मुस्लिम निचली अदालतों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक मांग रहे है जो कानूनन गलत है। इस तरह के मुकदमों में अदालतें लंबी-लंबी तारीख भी दे रही है जिससे याची को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

तलाक बीवी की मर्जी पर

याची ने कोर्ट को बताया कि इस कानून के बन जाने के बाद तीन तलाक कहना ही अपराध हो गया है। शौहर अगर बीवी से तलाक लेना चाहता है तो उसे तीन महीने तक हर महीने के अंत में तलाक बोलना होगा। यदि पत्नी तलाक की इच्छुक नहीं है और उसको लगता है कि उसका पति उसे तलाक दे रहा है तो वह पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसको जेल भेज सकती है। अब पति के पास तलाक लेने का कोई रास्ता नहीं है। अब पति क्या करे?

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