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पंचकूला में 50 लोगों के साथ पैलेस में शादी की अनुमति

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा के आदेश पर जिले में मैरिज बैंकेट हॉल खोल दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 09:44 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 06:08 AM (IST)
पंचकूला में 50 लोगों के साथ पैलेस में शादी की अनुमति

जासं, पंचकूला : उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा के आदेश पर जिले में मैरिज, बैंकेट हॉल खोल दिए गए हैं। इनमें होने वाले वैवाहिक समारोह के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है। प्रत्येक मैरिज, बैंकेटहाल मालिक को प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर व थर्मल स्कैनर के साथ गार्ड की तैनाती करनी होगी। किसी भी व्यक्ति का थर्मल स्कैनिग, सेनिटाइजेशन एवं मास्क के बिना प्रवेश नहीं होगा। सभी स्टाफ एवं हेल्पर को मास्क, ग्लब्स पूरे समारोह के दौरान पहनने होंगे। इसके अलावा मालिक को प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंस एवं कफ आदि दर्शाने वाले पोस्टर लगाने होंगे। सभी गेस्ट को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना चाहिए। अन्य आवश्यक हिदायतों की भी पालना करना अनिवार्य है। अब नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे

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वहीं प्रत्येक सेवा के बाद उपकरणों को सेनिटाइजेशन करने पर बारबार शॉप, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, आदि सभी दुकानें खुली रहेंगी। सातो दिन प्रात: 9 बजे से सांय 6.30 बजे तक इन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी को बुखार, ठंड, खांसी, एवं गले में दर्द है तो उसे दुकान के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इंट्री गेट पर सेनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए। वर्कर पूरे समय तक मास्क और हैड कवर एवं एपर्न पहने नहीं होने चाहिए। प्रत्येक ग्राहक के लिए डिसपोजेबल टावल एवं पेपर सीट का प्रयोग होगा। ग्राहकों को टोकन सिस्टम के माध्यम से प्रवेश दिया जाए। पार्कों में सैर करने की मिली इजाजत :

डीसी ने निर्देश दिया है कि सेक्टर, कॉलोनी, हाउसिग सोसायटी आदि क्षेत्रों में स्थित पार्क प्रात: 7 से 10 बजे तक एवं दोपहर साढ़े 3 से शाम 6 बजकर 50 मिनट तक खोल दिए गए है। पार्कों में ट्रैक पर वॉकिग, जॉगिग एवं रनिग की जा सकती है, लेकिन खुले में जीम, योगा एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है। 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं एवं 10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए पार्क में आने की अनुमति नहीं है। पार्क में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थूकने पर कानूनन सजा एवं जुर्माना किया जा सकता है। सामाजिक दूरी का उचित पालन करना तथा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू के सेवन की अनुमति नहीं है।


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