हरियाणा में शिक्षिका मनीषा की मौत का केस बंद होगा या दोबारा खुलेगी फाइल? 28 को विशेष सीबीआई कोर्ट लेगी फैसला
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में अहम सुनवाई हुई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ...और पढ़ें

खेतों में मिला था मनीषा का शव, सरकार ने सीबीआई को सोँपी थी जांच।
HighLights
क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका पर बहस पूरी।
जनआक्रोश के दवाब में सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच।
सीबीआई ने 12 अगस्त को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत केस में वीरवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में अहम सुनवाई हुई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मनीषा के पिता की ओर से दायर 'विरोध याचिका' पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है।
कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और अब इस 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर केस बंद किया जाए या फिर परिजनों की मांग पर मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए जाएं।
सीबीआई ने 12 अगस्त 2026 को क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। सीबीआई ने मनीषा की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या करार दिया था।
मनीषा के पिता संजय कुमार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कोर्ट का याचिका दाखिल की थी। उन्होंने जांच में कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए मामले की दोबारा गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
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