हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए बदल गया छुट्टी का नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगा अवकाश
हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को अब आकस्मिक अवकाश के लिए भी पहले मंजूरी लेनी होगी। परिवहन निदेशालय ने बिना सूचना छुट्टी ...और पढ़ें
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रोडवेज कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के लिए भी लेनी होगी मंजूरी।
HighLights
आकस्मिक अवकाश के लिए अब पूर्व मंजूरी अनिवार्य
बिना सूचना छुट्टी लेने पर होगी सख्त कार्रवाई
आपात स्थिति में फोन/वॉट्सऐप से सूचित करना होगा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। अधिकारियों को सूचना दिए बगैर छुट्टी की बढ़ती शिकायतों पर सख्त हुए परिवहन निदेशालय ने चेतावनी दी है कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
परिवहन निदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने इस संबंध में रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को गाइडलाइन भेजी है। विभाग के संज्ञान में आया था कि कई अधिकारी व कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई लिखित आवेदन दिए या सूचित किए अचानक छुट्टी (विशेषकर कैजुअल लीव) पर चले जाते हैं। इससे प्रशासनिक कार्य और रिकॉर्ड का रखरखाव बुरी तरह प्रभावित होता है।
किसी भी प्रकार का अवकाश लेने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी असाधारण या आपातकालीन परिस्थिति में पूर्व स्वीकृति संभव न हो, तो ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारियों को उसी दिन निदेशक को सीधे फोन या वॉट्सऐप के जरिए कारण सहित सूचित करना होगा।
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारियों को अपने संबंधित जेडीएसटी को फोन या वॉट्सऐप पर अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी। दफ्तर लौटते ही कर्मचारियों को तुरंत अपनी छुट्टी का औपचारिक अनुमोदन कराना होगा और सभी आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
निदेशक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना पूर्व अनुमति या बिना सूचना के छुट्टी पर जाने के मामलों को अति गंभीर माना जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए मुख्यालय के संयुक्त निदेशकों, चंडीगढ़ के वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, प्रदेश के सभी महाप्रबंधकों और शाखा प्रभारियों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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