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गुरमीत राम रहीम के करीबी पवन इंसा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जस्टिस अनुपेंद्र

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल ने डेरा प्रमुख के करीबी पवन इंसा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 02 Jul 2019 07:22 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2019 08:38 PM (IST)
गुरमीत राम रहीम के करीबी पवन इंसा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जस्टिस अनुपेंद्र
गुरमीत राम रहीम के करीबी पवन इंसा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जस्टिस अनुपेंद्र

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल ने  डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के करीबी पवन इंसा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच केे निर्धारण के लिए केस को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है। पवन इंसा ने पंचकूला में दर्ज एफआइआर में मनी लॉंड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराए जाने के आदेश को चुनौती दी है।

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पवन इंसा ने एडवोकेट जसदेव मेहंदीरत्ता के माध्यम से दाखिल याचिका में बताया कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की सीबीआइ अदालत ने डेरामुखी को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद पंचकूला में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में याची पर पुलिस ने सेक्टर-5 पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज की थी।

पवन इंसा पर आरोप है कि इन दंगों की साजिश उसने रची थी। अब इस एफआइआर में मनी लॉंंड्रिंग की जांच के लिए इसे ईडी को सौंप दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईडी पता लगा सके कि इन दंगों के लिए पैसा कहां से जुटाया गया था। इसी मामले में ईडी को अब पवन इंसा के बयान दर्ज करने हैं। इसके खिलाफ पवन इंसा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।

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