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गुरुग्राम में जज की पत्नी व बेटे की हत्या करने वाले गनर ने फांसी की सजा को हाई कोर्ट में दी चुनौती

फरवरी 2018 में गुरुग्राम में जज की पत्नी व बेटे की हत्या कर दी गई थी। मामले में गुरुग्राम की जिला अदालत ने फरवरी 2020 में गनर महिपाल को मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ महिपाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 19 Aug 2022 04:53 PM (IST)Updated: Fri, 19 Aug 2022 04:53 PM (IST)
गुरुग्राम में जज की पत्नी व बेटे की हत्या करने वाले गनर ने फांसी की सजा को हाई कोर्ट में दी चुनौती
मृतक रितु व फांसी की सजा प्राप्त महिपाल की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरुग्राम के जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या करने वाले गनर महीपाल की सजा के खिलाफ अपील पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इस सप्ताह सुनवाई करेगा। महीपाल ने गुरुग्राम की अदालत द्वारा 6 फरवरी 2020 को उसे सुनाई गई मौत की सजा को रद करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई है।

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महीपाल ने अपनी अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उसके मामले में तथ्यों को नजरंदाज कर यह फैसला दिया है, इसलिए इसे रद किया जाए। अपील के अनुसार उसने गोली नहीं चलाई। अपील में कहा गया कि कार में पेंटिंग रखने के दौरान उसे खरोंच लग गई थी। इससे नाराज ध्रुव ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी थीं। फिर कार की चाबी मांगी। मना करने पर दोनों में गुथमगुथ्था हो गई।

उसी दौरान ध्रुव ने रिवाल्वर छीनने का प्रयास किया, जिसकी वजह से फायरिंग हो गई। महीपाल पर आरोप है कि 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु एवं उनके बड़े बेटे ध्रुव सेक्टर-49 स्थित आर्केडिया शापिंग काम्प्लेक्स में मार्केटिंग करने पहुंचे थे।

दोनों के ऊपर काम्प्लेक्स से बाहर आते ही गनमैन महीपाल ने गोलियां चला दी थीं। दोनों को दो-दो गोलियां मारी गई थीं। आसपास के लोगों ने तत्काल दोनों को पार्क अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से बाद में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने महीपाल को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला सरासर विश्वास और रिश्तों को तार-तार करने वाला है। दोषी की जिम्मेदारी मृतकों की सुरक्षा करना था, लेकिन उसने कर्तव्य को दरकिनार कर उनकी हत्या कर दी।

अदालत ने कहा कि इस मामले में हत्या के बाद दोषी गनमैन महीपाल ने जघन्य हत्याकांड की जानकारी फोन कर जज कृष्णकांत व अपने सह गनमैन विनय को दी, यह साक्ष्य भी अपराध साबित करने में अहम हैं।

अदालत ने दिनदहाड़े हुए हत्याकांड में घटनास्थल से मिली सीसीटीवी फुटेज को भी अहम साक्ष्य माना। फुटेज से स्पष्ट है कि दोषी ने जज कृष्णकांत की पत्नी ऋतु व बेटे ध्रुव को गोली मारकर घसीटते हुए कार में डालने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में असफल रहने पर वह कार लेकर फरार हो गया था।


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