बड़ी खुशखबरी: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफ, दो महीने तक छूट
हरियाणा सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बकाया टैक्स पर लगे ब्याज की राशि को माफ करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स को लेकर राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। शहरों में अधिक ब्याज का हवाला देकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से बचते रहे भवन मालिकों को सरकार ने यह राहत दी है। सरकार ने निर्णय किया है कि पहली जनवरी से पिछला सारा बकाया टैक्स जमा कराने पर उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। दो महीने के भीतर एकमुश्त अदायगी पर उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
28 फरवरी तक एकमुश्त बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलेगा योजना का लाभ
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले पिछले साल जून तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 20 और फिर 31 दिसंबर तक 30 फीसद ब्याज माफ किया गया था जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने फायदा उठाया।
31 दिसंबर तक ब्याज में दी गई थी 30 फीसद की छूट, मकान मालिकों ने दिखाया उत्साह
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में ब्याज में छूट से रिहायशी मकान मालिकों में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके मद्देनजर अब 28 फरवरी तक टैक्स जमा कराने वाले लोगों को ब्याज में सौ फीसद छूट देने की योजना बनाई है।
सभी निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह आमजन को इससे अवगत कराएं ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें। मनोहरलाल सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा हो सकेगा।