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    मनी लांड्रिंग में शामिल था गुरमीत राम रहीम, आयकर विभाग और ईडी करेंगे जांच

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Thu, 28 Sep 2017 02:35 PM (IST)

    डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख पर अब मनी लाॅड्रिंग केस में घिरता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में आयकर विभाग और ईडी को जांच करने का आदेश्‍ा दिया है।

    मनी लांड्रिंग में शामिल था गुरमीत राम रहीम, आयकर विभाग और ईडी करेंगे जांच

    जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम अब मनी लांड्रिंग के मामले में फंसता दिख रहा है।। डेरा सच्‍चा सौदा की सभी संपत्तियों की जांच अब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय करेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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    यह याचिका पंचकूला में डेरा प्रेमियों के जुटने के समय हाई कोर्ट के वकील रवींद्र सिंह ढुल ने दायर की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कई बिंदुओं पर स्वत: संज्ञान ले लिया और कई लोगों ने भी अर्जी लगा दी, जिन पर पूर्ण पीठ सुनवाई कर रही है।

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    बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस अवनीश झींगन की पूर्ण पीठ को एमिक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने बताया कि डेरामुखी मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल था। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने जो फिल्में बनाई उसमें और बॉलीवुड सहित अन्य कई जगहों पर काला धन लगा है। इस पर पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने डेरे के आय के साधनों की जांच क्यों नहीं कराई। साथ ही हाई कोर्ट  ने डेरे के सभी खातों के अलावा डेरे से जुड़े लोगों की संपत्ति व खातों की जांच के भी आदेश दिए।

    डेरे में अधिकतर निर्माण अवैध, सरकारों ने दे रखी थी छूट

    अनुप गुप्‍ता ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा में अधिकतर निर्माण अवैध हैं। प्रदेश में जो भी सरकारें रहीं, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सबने एक तरह से अवैध निर्माण के लिए डेरा सच्चा सौदा को छूट दे रखी थी। गुप्ता की इस जानकारी पर पीठ ने कहा कि डेरे में अस्पताल, स्कूल से लेकर कई तरह की उत्पादक इकाइयां काम करती थीं, वे किसकी इजाजत से शुरू की गई। किसने उनको चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए।

    डेरे से गायब लोगों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब

    एडवोकेट नवकिरण सिंह ने हाईकोर्ट बताया कि डेरे से अब तक 25 लोग गायब हो चुके हैं और इस संबंध में 18 एफआइआर दर्ज हैं। इन केसों में पुलिस ने ढंग से तफ्तीश नहीं की। इस पर पीठ ने इन केसों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने के लिए कहा।

    शाह मस्ताना के डेरों पर कोई निर्देश नहीं

    डेरे के संस्थापक शाह मस्ताना के समर्थकों ने मांग की थी कि उनका गुरमीत राम रहीम से कोई लेना देना नहीं है। जो डेरे शाह मस्ताना के समय से चल रहे हैं उन्हें अटैच न किया जाए। पीठ ने पूछा कि कितने डेरे सन 1990 से पहले के हैं। इस मांग पर एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने आपत्ति की। कहा कि अब तक ये लोग भी डेरे के संरक्षण का मजा उठा रहे थे और अब खुद को डेरे से अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ ने हरियाणा और पंजाब सरकार को ऐसे डेरों की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।

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