हनीप्रीत पर तय नहीं हो पाए आरोप, एसआइटी ने नहीं सौंपी ट्रांसक्रिप्शन की सीडी
रांसक्रिप्शन की सीडी न मिलने के कारण पंचकूला में हिंसा और देशद्रोह की आरोपित हनीप्रीत एवं अन्य आरोपितों पर आरोप तय नहीं हो पाए हैं।
जेएनएन, पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को 25 अगस्त को दोषी ठहराने के बाद पंचकूला में हिंसा और देशद्रोह की आरोपित हनीप्रीत एवं अन्य आरोपितों पर मंगलवार को भी आरोप तय नहीं पाए। बचाव पक्ष की ओर से आज भी बहस शुरू नहीं की गई। बचाव पक्ष ने कोर्ट में आरोप तय करने के लिए बहस शुरू करने से पूर्व अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से चालान के साथ लगी ट्रांसक्रिप्शन की सीडी नहीं दी गई है।
बचाव पक्ष सुरेश रोहिल्ला ने बताया कि एसआइटी द्वारा उन्हें ट्रांसक्रिप्शन की सीडी अभी तक सौंपी नहीं गई है। इस मामले में बचाव पक्ष ने एसआइटी द्वारा हाल ही में 8 अन्य आरोपितों के खिलाफ जो सप्लीमेंटरी चालान दाखिल किया, उसके सेशन कोर्ट में आने के बाद ही सभी अरोपितों के आरोपों पर बहस शुरू होगी। हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों को पहले चार्जशीट की कॉपी ही दी जा चुकी है। सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित अन्य आरोपित वीडियो कांफे्रंसिंग के जरिये पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी।
पुलिस द्वारा अदालत ने दाखिल चार्जशीट में हनीप्रीत पर धारा 150, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है, जबकि सुरेंद्र धीमान, दान सिंह, चमकौर सिंह, गोबिंद राम, छींद्रपाल, गोपाल किशन, वेद प्रकाश, डॉ. पवन इंसा, भीमसेन, राजकुमार, रणवीर सिंह वकील पर धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है। वहीं, डॉ. दलजीत सिंह, प्रदीप गोयल, दिलावर पर धारा 121, 121ए, 120बी लाई है।
यह भी पढ़ेंः ब्यूटी पार्लर में किया जा रहा था गर्भपात, संचालिका गिरफ्तार