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यह सरकारों का फर्ज, कोविड के चलते कोई आत्महत्या न करे, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

एक जन याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के परेशान लोगों का ख्याल रखे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 12:52 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 12:52 PM (IST)
यह सरकारों का फर्ज, कोविड के चलते कोई आत्महत्या न करे, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
यह सरकारों का फर्ज, कोविड के चलते कोई आत्महत्या न करे, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

चंडीगढ़ [दयानंद शर्मा]। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित बेंच ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि वो कोविड-19 के कारण मनोरोगियों व लोगों में आत्महत्या की प्रवृति में इजाफा होने के चलते लोगों को उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने पर विचार करे। बेंच ने कहा कि यह सरकार का फर्ज भी है कि कोविड-19 के चलते कोई आत्महत्या नहीं करे।

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मामले में पंचकूला निवासी एडवोकेट सुमित जैन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर लोगों को काउंसिलिंग उपलब्ध करवाने की मांग की थी। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि कोविड-19 संकट के बीच मनोरोगियों की संख्या में 20 प्रतिशत तथा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

इंडियन साइकेट्रिक सोसायटी के हवाले से हाई कोर्ट को बताया कि कोविड-19 के बाद से देश में मनोरोगियों की संख्या में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही यह भी बताया कि तनाव बढ़ने व अन्य कारणों से आत्महत्या की प्रवृति में भी 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

नौकरी चली जाने, व्यापार में घाटा होने व अन्य कारणों से लोग मनोरोग का शिकार हो रहे हैं। याची ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए काउंसलर की नियुक्ति की है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अपील की कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को आदेश दिया जाए कि वह मनोरोगियों को उचित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएं।

यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि सेक्टर-32 के अस्पताल में साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जो काउंसिलिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही सेक्टर-16 के अस्पताल में भी काउंसलर की नियुक्ति की गई है, जो लोग कोविड-19 के टेस्ट के लिए आते हैं व उनके परिवार वालों की काउंसिलिंग की जाती है।

इसके अलावा प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। हरियाणा और पंजाब की ओर से भी लगभग ऐसा ही जवाब दिया। हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि इस आपदा की स्थिति में सरकार और प्रशासन जरूरतमंद लोगों को अपनी ओर से मदद मुहैया करवा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब का चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता की आवश्यकता है उसे तुरंत मनोचिकित्सक की सहायता उपलब्ध करवाई जाए।


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