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हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद वकीलों की हड़ताल स्थगित, फुल बेंच को कराया फैसले से अवगत

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान डीपीएस रंधावा का कहना है कि बार एसोसिएशन की जनरल हाउस मीटिंग में हड़ताल को सस्पेंड यानी कि डेफर करने का फैसला लिया गया।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 16 Aug 2019 07:06 PM (IST)Updated: Fri, 16 Aug 2019 07:07 PM (IST)
हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद वकीलों की हड़ताल स्थगित, फुल बेंच को कराया फैसले से अवगत
हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद वकीलों की हड़ताल स्थगित, फुल बेंच को कराया फैसले से अवगत

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद आखिरकार वकीलों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय ले ही लिया है। हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण के गठन के विरोध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 25 जुलाई से हड़ताल पर थी।

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हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई आम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा सरकार ने ट्रिब्यूनल को लेकर जो कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए। इसके बाद बार अध्यक्ष डीपीएस रंधावा और सचिव रोहित सूद ने इस फैसले के बारे में चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस आरके जैन की फुल बेंच को जानकारी दे दी। बेंच ने इस जानकारी के बाद मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है।

इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को काफी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान कोर्ट परिसर में तैनात किए गए थे। संभावना यही थी अगर वकील गेट से धरने से नही हटते तो उनको बलपूर्वक हटाने की नौबत आ सकती थी। चंडीगढ़ के डीजीपी, एसएसपी व गृह सचिव भी इस दौरान कोर्ट में पेश थे।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने 12 अगस्त को अधिकरण की वैधता और यह कितना कारगर रहेगा, इस पर गौर करने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चेयरमैन, हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल के एक प्रतिनिधि के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

हाई कोर्ट ने दी थी चेतावनी

हरियाणा एडमिनस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के विरोध में धरने पर बैठे वकीलों के प्रति हाईकोर्ट का रुख कड़ा होता जा रहा था । हाईकोर्ट की फुल बेंच ने बुधवार को बार को कह दिया था कि वकील गेट एक के पास लगा धरना हटा लें और प्रदर्शन के तरीके को बदलें। अगर बार ऐसा नहीं करेगी तो मजबूरन चंडीगढ़ प्रशासन को इस बाबत आदेश देना पड़ेगा।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान डीपीएस रंधावा का कहना है कि बार एसोसिएशन की जनरल हाउस मीटिंग में हड़ताल को सस्पेंड यानी कि डेफर करने का फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी फुल बेंच को दे दी गई।

ट्रिब्यूनल को लेकर हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई

हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है कि हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल को सस्पेंड कर दिया है। ट्रिब्यूनल को लेकर हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है। कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी।

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