निजी स्कूलों में दाखिला मामले में हाई कोर्ट सख्त
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिला देने के मामले में सख्त तेवर दिखाया है। हाई काेर्ट ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने दाखिले के ड्रा का
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिला देने के मामले में सख्त तेवर दिखाया है। हाई काेर्ट ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने दाखिले के ड्रा का परिणाम रोके जाने पर नाराजगी जताई।
यह भी पढ़ें : दाखिले में आधार कार्ड जरूरी करने को हाई कोर्ट में चुनौती
हरियाणा के निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को दाखिला देने के लिए हुए ड्रा का रिजल्ट शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा रोक दिया गया था। इसे राज्य के 10 बच्चों की ओर से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गर्इ।
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद राज्य के बच्चों को उनका हक मिला था। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में 134ए के तहत नामांकन करने का निर्देश जारी किया था। इन आदेशों के अनुरूप छात्रों ने स्कूलों में प्रवेश के लिए फार्म भी भरे थे। इसके बाद 1 मई को ड्रा के माध्यम से स्कूलों का अलॉटमेंट किया जाना था परंतु शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस ड्रा के परिणाम पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट पहले ही आदेश जारी कर चुका है और यदि सुप्रीम कोर्ट से अभी स्टे नहीं मिला है तो ऐसे में इन आदेशों का पालन न करना सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला बनता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।