Lockdown नियमों का पालन करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने दो दोषियों को दी अंतरिम जमानत
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी दो व्यक्तियों को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें इस दौरान लॉकडाउन नियमों का पालन करना होगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। Coronavirus COVID-19: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिए जा चुके दो कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी), मेडिकल स्क्रीनिंग करवाने और लॉकडाउन की सभी शर्तों का पालन करने की शर्त पर 15 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है।
दरअसल, दोषी करार दिए गए दो लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उनमें से एक की दादी की 23 मार्च और दूसरे की मां की 28 मार्च को मृत्यु हो चुकी है। दोनों ने पहले इनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांग को लेकर पैरोल दिए जाने की मांग की थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। अब दोनों ने अपने-अपने मृत रिश्तेदारों की तेहरवीं में शामिल होने की मांग को लेकर अंतरिम जमानत मांगी थी।
जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को 15 -15 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह शर्त भी लगाई है कि इस समय कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के जो आदेश दिए हैं दोनों अंतरिम जमानत की अवधि में इसका पालन करेंगे और जमानत मिलते ही जेल से बाहर आकर अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग भी अवश्य करवाएंगे ।
हाई कोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में काम पूरी तरह बंद
COVID-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते हाई कोर्ट सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब डिवीजन अदालतों में कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में 11 अप्रैल को देशभर में होने वाली नेशनल लोक अदालत को भी अब स्थगित कर दिया गया है और यह नेशनल लोक अदालत 11 अप्रैल के बजाय 9 मई को आयोजित की जाएगी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद हाई कोर्ट ने भी अब यहां 11 अप्रैल को होने जा रही नेशनल लोक अदालत को स्थगित कर 9 मई को आयोजित किए जाने के निर्देश देते हुए इस लोक अदालत में पेश होने जा रहे सभी वकीलों को यह सूचना दे दी है।
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