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चौटाला की रिहाई से नए सियासी समीकरण के आसार, हरियाणा की राजनीति में आएगी गर्मी, दुष्‍यंत ने जताई खुशी

हरियाणा की राजनीति में अब नई गर्मी आएगी और नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है और अब वह हरियाणा की सियासत में खुलकर उतरेंगे। इसके साथ ही राज्‍य में नए सियासी समीकरण की संभावना बढ़ गई है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 02:13 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 05:10 PM (IST)
हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा की राजनी‍ति में नई गर्मी आएगी और नए सियासी समीकरण बनने की संभावना है। हरियाणा की सियासत के बड़े खिलाड़ी पूर्व मुख्‍यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। ऐसा दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल की सजा वाले कैदियों को मिली छह माह की छूट के कारण हुआ है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दादा ओमप्रकाश चौटाला की रिहाई की खबर पर खुशी जताई है।

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दुष्‍यंत चौटाला ने कहा- रिहाई की खबर से खुश हूं, मेरे दादा व पिता को साजिश के तहत फंसाया गया

उधर पंचकूला में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दादा ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने ईमेल की है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को रिहा करने की बात की गई है। दुष्‍यंत ने कहा कि एक साजिश के तहत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व डॉ अजय सिंह चौटाला को सजा सुनाई गई थी। अब उनकी सजा पूरी होने के बाद उनके रिहा किए जाने के फैसले से वे बेहद खुश हैं।

दादा ओमप्रकाश चौटाला के साथ दुष्‍यंत चौटाला। (फाइल फोटो)

ओमप्रकाश चौटाला के मैदान में उतरे से हरियाणा की सियासत में आएगी हलचल

ओमप्रकाश चौटाला के खुलकर मैदान में उतरने से राज्‍य की सियासत में नई हलचल आएगी। पिछले दिनों कांग्रेस और इनेलो के बीच नजदीकी की कयासबाजी चली थी और अब इस मामले में स्थिति साफ होने की उम्‍मीद है। किसानाें के आंदोलन के समर्थन में ओमप्रकाश चौटाला के छोटे पुत्र अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे चु‍के हैं, लेकिन राज्‍य के किसानों पर अपनी पकड़ के कारण अब इनेलो इसमें अधिक सक्रियता दिखा सकेगा।

ओमप्रकाश चौटाला की रिहाई से उनके बड़ेे बेटे अजय सिंह चौटाला और पोते दुष्‍यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी (JJP) और इनेलो (INLD) के बीच सियासी टकराव का नया रूप देखने को मिल सकता है। जजपा राज्‍य में भाजपा के साथ सत्‍ता में साझीदार है और इनेलाे व भाजपा का पहले गठबंधन रह चुका है।  

तिहाड़ सेंट्रल जेल नंबर दो से चौटाला के वकील को मेल पर दी गई अधिकृत जानकारी

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने की खबर बुधवार को आई तो इनेलो के नेताओं और कार्यकर्ता उत्‍साह से भर गए। ओमप्रकाश चौटाला फिलहाल पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर से हैं। तिहाड़ जेल के नो‍टिफिकेशन के अनुसार, चौटाला के पैरोल से जेल में सरेंडर करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा।

 तिहाड़ जेल द्वारा जारी पत्र। (स्रोत ओमप्रकाश चौटाला के वकील अमित साहनी)

नियमित छूट सहित नौ साल छह माह की सजा का काट चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला

बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर जेल नियमों में संशोधन करते हुए 10 साल सजायाफ्ता कैदियों की सजा में नियमित मिलने वाली छूृट (15 अगस्त, 26 जनवरी सहित कैदी के अच्छे बर्ताव की छूट) के अलावा छह माह की छूट दी है। चौटाला नियमित छूट को मिलाकर साढ़े नौ साल की सजा काट चुके हैं। चौटाला के वकील अमित साहनी को इस बाबत तिहाड़ सेंट्रल जेल से मेल भी मिल चुकी है।

चौटाला सहित 55 दोषियों पर वर्ष 1999-2000 में राज्य के 18 जिले में हुई 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों की भर्ती करने का आरोप था। सीबीआइ के आरोपपत्र पर सीबीआइ की विशेष अदालत के जज विनोद कुमार ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए 55 लोगों में से ओम प्रकाश चौटाला उनके बड़े बेटे अजय चौटाला और दो आइएएस अधिकारियों समेत 10 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई थी।

10 साल की सजा पाने वाले बाकी दोषियों में आईएएस अधिकारी संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर और तत्कालीन विधायक शेर सिंह बड़शामी प्रमुख थे। बाकी बचे दोषियों में से एक को 5 साल और शेष को 4 - 4 साल की सजा सुनाई गई थी।

सजा सुनाए जाने के समय चौटाला 78 और उनके बेटे अजय चौटाला 51 साल के थे। दोनों की सजा पर जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो इन दोनों सहित अन्य दोषियों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार ने 16 जनवरी को 2013 ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। फैसला आने के तुरंत बाद चौटाला समेत सभी दोषियों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

इससे पहले सीबीआइ और बचाव पक्ष के वकीलों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 17 दिसंबर 2012 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद स्पेशल जज विनोद कुमार ने 16 जनवरी 2013 को 55 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसमें ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला के अलावा तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आइएएस संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर और राजनीतिक सलाहकार तत्कालीन विधायक शेर सिंह बड़शामी भी शामिल थे। मामले में कुल 62 आरोपियों में 6 की मौत हो गई थी और एक को बरी कर दिया गया था।

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'' पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने के बारे में सेंट्रल जेल नंबर दो की तरफ से हमें मेल प्राप्त हो चुकी है। अभी पूर्व सीएम चौटाला एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण गुरुग्राम में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अजय सिंह चौटाला की सजा की बाबत मुझे जानकारी नहीं है मगर दिल्ली सरकार से छह माह की छूट तो उन्हें भी मिली है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अजय और चौटाला साहब को सजा में मिली नियमित छूट कितनी रही है या फिर दोनों ने पैरोल कितनी ली थी। उन्हें अपनी इच्छानुसार एक बार जेल में स्थायी निकासी के लिए कागजी औपचारिकताएं पूरी करने जाना होगा। इसमें महज आधा घंटे का समय लगेगा।

                                                                                              - अमित साहनी, वकील, दिल्ली।


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