हरियाणा NHM के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने की 7 तारीख तक मिलेगी सैलरी
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है।
-1790586955080_m.webp)
अब लटकेगी नहीं NHM कर्मचारियों की तनख्वाह।
HighLights
NHM कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी पर सख्त निर्देश
HKRNL, NHM कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 7 तारीख तक वेतन
फंड उपलब्धता और बिल प्रोसेसिंग की समयसीमा तय
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
NHM ने HKRNL, NHM कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर महीने सात तारीख तक अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फंड की उपलब्धता से लेकर बिलों की प्रोसेसिंग और भुगतान की स्थिति की रिपोर्टिंग तक की समयसीमा तय कर दी गई है।
NHM की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि पहले भी समय पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हो रही है।
इसका प्रमुख कारण बिलों को देर से जमा करना और उनकी प्रोसेसिंग में देरी सामने आई है। इसी को देखते हुए अधिकारियों को पुराने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक जिले में हर महीने 25 तारीख तक पर्याप्त फंड उपलब्ध हो। साथ ही मिशन निदेशक, NHM को फंड की स्थिति से अवगत कराना होगा। वहीं डायरेक्टर एडमिन, डीडीओ और डीडी बिल शाखा को HKRNL, NHM कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित वेतन बिल समय पर जमा कराने और उनकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर महीने सात तारीख तक वेतन जारी होने के बाद आठ तारीख तक इसकी स्थिति मिशन निदेशक को बतानी होगी। इसके लिए डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टेट फाइनेंस मैनेजर जिम्मेदार होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद होने वाली किसी भी देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
इसके अलावा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि फाइलों और पीयूसी को निर्धारित समय में निपटाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के ऑफिस प्रोसीजरल मैनुअल में तय समयसीमा का पालन करना होगा। आदेश मिशन निदेशक, NHM हरियाणा की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।
