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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Haryana News: पब और बार में फ्लेवर्ड हुक्का बैन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, उपायुक्त और एसपी करेंगे कार्रवाई

By Sudhir TanwarEdited By: Deepak Saxena
Published: Sun, 15 Oct 2023 08:11 PM (IST)

Flavoured hookah ban हरियाणा सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद अब पब और बार में फ्लेवर्ड हुक्का को बैन ...और पढ़ें

पब और बार में फ्लेवर्ड हुक्का बैन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश।
पब और बार में फ्लेवर्ड हुक्का बैन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में चल रहे पब और बार में अब फ्लेवर्ड हुक्का पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो सप्ताह पहले एक जनसभा में कमर्शियल हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।

स्वाद बढ़ाने के लिए फ्लेवर्ड हुक्के में मिलाते जड़ी बूटी

सीएम की घोषणा के बाद गृह विभाग की ओर से हुक्का बार पर लगे प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस मामले में कार्रवाई करनी होगी।

गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि राज्य के कई जिलों में तंबाकू और फ्लेवर्ड हुक्का परोसा जा रहा है। कई जगह तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। यह भी सामने आया है कि स्वाद बढ़ाने के लिए हुक्के में कई तरह की जड़ी-बूटी मिलाई जाती हैं।

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फ्लेवर्ड हुक्का से होती हैं गंभीर बीमारियां

जारी आदेश में बताया कि युवाओं को बहला-फुसलाकर इसका चस्का लगाया जाता है, जो बाद में आदत में बदल जाती है। ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में कार्बन मोनो ऑक्साइड और पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील एल्डिहाइड और भारी धातुएं होती हैं। इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। इससे फेफड़े के रोग भी बढ़ते हैं। आगे चलकर यह भी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है।

पारंपरिक हुक्के पर नहीं लगा प्रतिबंध

गृह सचिव टीवीएसएसन प्रसाद की ओर से जारी आदेशों में फ्लेवर्ड हुक्के को नुकसानदायक बताते हुए सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला उपायुक्तों को ऐसे पब-बारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने अपने आदेशों में साफ किया है कि पारंपरिक हुक्के के इस्तेमाल में किसी तरह की रोक नहीं है।

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