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नए साल पर श्रमिकों हरियाणा सरकार का तोहफा, बनेंगे गेस्‍ट हाऊस और आवासीय कालोनियां

हरियाणा सरकार राज्‍य में श्रमिकों को नए साल पर बड़ा तोहफा देगी। सरकार राज्‍य में श्रमिकों के लिए गेस्‍ट हाऊस और आवासीय कालोनियां बनाएगी। राज्‍य में ये गेस्‍ट हाऊस और कालोनियों में विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों में बनाई जाएंगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 04:56 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 04:56 PM (IST)
हरियाणा में श्रमिकों के लिए गेस्‍ट हाऊस और आवासीय कालोनियां बनेंगी। (फाइल फोटो)

चंडीगढ, जेएनएन। हरियाणा सरकार श्रमिकों पर मेहरबान होने जा रही है। प्रदेश के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया (औद्योगिक क्षेत्रों) में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) भी बनाएगी और उनके लिए हाउसिंग कालोनियां भी विकसित होंगी। कोरोना काल में हुए लाकडाउन के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के सामने आई रिहायशी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। अब हर इंडस्ट्रियल एरिया में 10 प्रतिशत जमीन रिहायश के लिए आरक्षित होगी।

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प्रदेश के सभी इंडस्ट्रियल एरिया में 10 प्रतिशत एरिया को किया जाएगा आरक्षित

हरियाणा की नई उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 में इसका प्रावधान किया गया है। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों को इस नई नीति की खूबियां बताते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां अपने श्रमिकों के लिए रहने का प्रबंध करेंगी, उनकी आर्थिक मदद भी सरकार करेगी। औद्योगिक आवास व शयनगृह बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर सरकार 50 प्रतिशत यानी 25 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद करेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए चपटा कारखानों के लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा के प्लाट (एस) का 250 प्रतिशत तक का एफएआर इस नीति में बढ़ाया गया है।

एक सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि श्रम आवास के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक एचएसआइआइडीसी भूखंडों के एफएआर में 250 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। औद्योगिक प्लाटों में पांच फ्लोर तक बनाए जा सकेंगे। सामान्य उद्योगों के मामलों में फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) को सामान्य 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 से 200 प्रतिशत किया जाएगा। भंडारण के मामलों में फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) को सामान्य 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 फीसदी तक किया जा रहा है।

8 से 15 साल के पट्टे पर दिए जा सकेंगे औद्योगिक प्लाट

नई औद्योगिक यूनिट लगाने में प्लाट खरीद में खर्च होने वाली मोटी रकम से उद्यमियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार नई नीति में एचएसआइआइडीसी की जमीन पर उद्यमियों को काम करने के लिए इसे लीज पर दिया जा सकेगा। लीज 8, 10 और 15 वर्ष तक के लिए होगी। लीज अवधि पूरी होने के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकेगा। इंडस्ट्री के चलने के बाद ओपन बोली में इस जमीन को खरीदने का भी प्रावधान रहेगा। डॉटा सेंटर यूनिट्स में अगर सरफेस पार्किंग पर्याप्त है तो फिर संबंधित कंपनी को बेसमेंट पार्किंग बनाने की जरूरत नहीं होगी। इस शर्त को हटाया जाएगा।

पैकेजिंग और होटल इंडस्ट्री में युवाओं को मिलेंगे रोजगार

उन्‍होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार स्किल डेवलेपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए तीन माह का बिहेवियर कोर्स (व्यवहार पाठ्यक्रम) कराया जाएगा, ताकि बड़ी कंपनियां हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता के तहत नौकरी दे सकें। दुष्यंत ने कहा कि यह कोर्स आइटीआइ में लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चलाया जाएगा।

दुष्‍यंत ने बताया कि एनसीआर में अब फूड पैकेजिंग के अलावा कई अन्य तरह के काम अधिक हो रहे हैं। ऐसे में सरकार अब पैकेजिंग में भी युवाओं को दक्ष बनाएगी। होटलों में अधिक नौकरियों के अवसर के लिए युवाओं के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। इसके लिए मेक माई ट्रिप और ओयो जैसी कंपनियों के सीइओ के साथ बातचीत हुई है, ताकि गुरुग्राम व आसपास की होटल इंडस्ट्री में युवाओं को रोजगार मिल सकें।


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