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नहरी पानी से सिंचाई पर बिजली कनेक्शन न मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हरियाणा के किसान, सरकार को नोटिस

हरियाणा सरकार द्वारा नहरी पानी को लेकर जारी सर्कुलर के खिलाफ किसान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कहा कि उन्हें नहरी पानी से सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 08:34 AM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 08:34 AM (IST)
नहरी पानी से सिंचाई पर बिजली कनेक्शन न मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हरियाणा के किसान, सरकार को नोटिस
सिंचाई के बिजली कनेक्शन के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हरियाणा के किसान। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। पिछले कई वर्षों से ट्यूबवेल कनेक्शन की बाट जोह रहे किसानों ने नहरी पानी को लेकर जारी सर्कुलर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गत दिवस पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न हाई कोर्ट सर्कुलर पर रोक लगा दे। इस सर्कुलर में नहरी पानी से सिंचाई करने पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की बात है।

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पानीपत जिले के गांव के दर्जनों किसानों ने अपनी याचिका में बताया कि वे 6-7 वर्ष से ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन की बाट देख रहे थे, लेकिन अचानक खेत की फर्द में नहरी पानी से सिंचाई (कमांड एरिया आफ कैनाल) चढ़ी होने के कारण ज्यादातर किसानों को बिजली निगम ने नोटिस थमा दिए हैं। उनको बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया गया है, जबकि नहर से सिंचाई नहीं हो पा रही है।

याचिका में बिजली विभाग के नोटिस पर रोक लगाने व उनको बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग की गई है। बिजली विभाग ने नोटिस में किसानों से कहा है कि वे नहरी विभाग से एनओसी ले कर आएं, क्योंकि उनको नहर का पानी नहीं मिल रहा है। अगर एनओसी नहीं मिलती है तो किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं मिल पाएगा।

याचिका के अनुसार बिजली निगम की तरफ से पहले किसानों से सिक्योरिटी के नाम पर करीब 30 हजार रुपये जमा कराए गए। आगे की प्रक्रिया पूरी हुई तो उन्हें एस्टीमेट के हिसाब से आने वाले खर्च की राशि जमा कराने के लिए कहा गया। ज्यादातर किसानों ने एस्टीमेट की राशि भी जमा करा दी। ऐसे में किसानों को जल्द कनेक्शन मिलने की आस हुई, लेकिन इससे पहले ही सरकार का नहरी पानी को लेकर जारी सर्कुलर जारी हो गया।

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