हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, बिजली कनेक्शन मिलने से पहले नलकूप बदलने की मिलेगी सुविधा
हरियाणा में अब किसानों को बिजली कनेक्शन मिलने से पहले नलकूप का स्थान बदलने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए हरियाणा ...और पढ़ें
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हरियाणा के किसानों को राहत। फोटो एआई की मदद से बनाई गई है
HighLights
किसान बिजली कनेक्शन से पहले नलकूप का स्थान बदल सकेंगे।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग बिजली आपूर्ति कोड 2014 में संशोधन करेगा।
भूजल समस्या के कारण नलकूप स्थान बदलने की अनुमति मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसान बिजली कनेक्शन मिलने से पहले नलकूप की जगह बदल सकेंगे। इसके लिए बिजली आपूर्ति कोड 2014 में बदलाव की तैयारी है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) बिजली वितरण निगमों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें अंतिम निर्णय होगा।
दरअसल बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपने खेत में भूमिगत जल की जांच के बाद नलकूप के लिए आवेदन किया हुआ है। कई मामलों में जब तक कनेक्शन अलाट होता है, तब तक जमीन में पानी नीचे चला जाता है या पानी में खारापन अथवा उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है।
इसे लेकर कई किसान अदालतों में भी चले गए, लेकिन हरियाणा के पास अपना कोई नियम नहीं होने के कारण उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पंजाब स्टेट विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) के नियमों का अध्ययन किया।
इसी के आधार पर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में संयुक्त याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें बिजली आपूर्ति कोड 2014 में बदलाव की मांग की गई। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में बिजली आपूर्ति नियमों में बदलाव को मंजूरी मिलने की संभावना है।
हिसार, करनाल और महेंद्रगढ़ से मिली शिकायतों पर उठाया कदम
हिसार के संदलाना में रति राम ने वर्ष 2019 में आवेदन किया था, लेकिन कनेक्शन मिलने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। कानूनी वारिस शमेशर सिंह ने कनेक्शन प्रक्रिया चालू करनी शुरू की तो चिन्हित जमीन पर भूजल खराब मिला। शमशेर सिंह ने स्थान बदलने की मांग उठाई।
जिसे नियमों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसी तरह करनाल में निर्भय सिंह ने नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन किया और कनेक्शन मिलने से पहले ही जमीन को बेच दिया। नए मालिक ने जन संवाद के माध्यम से कनेक्शन को नई साइट पर शिफ्ट करने का अनुरोध किया था।
महेंद्रगढ़ के अटेली में शंकर दत्त नामक आवेदक ने सहमति राशि व मांग पत्र शुल्क जमा कर दिया था, लेकिन कनेक्शन जारी होने से पहले स्थान परिवर्तन की मांग की। एचईआरसी बिजली आपूर्ति कोड में कोई नियम नहीं होने के कारण यह मामले लंबित होते चले गए।
