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Haryana Budget 2020: पॉवरफुल होंगे शहरी निकाय, आय बढ़ाने को खुद लगा सकेंगे टैक्स

Haryana Budget 2020 आर्थिक तंगी से जूझते शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को पॉवरफुल करने के लिए मनोहर सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में विशेष अधिकार दिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 28 Feb 2020 05:43 PM (IST)Updated: Fri, 28 Feb 2020 07:21 PM (IST)
Haryana Budget 2020: पॉवरफुल होंगे शहरी निकाय, आय बढ़ाने को खुद लगा सकेंगे टैक्स
Haryana Budget 2020: पॉवरफुल होंगे शहरी निकाय, आय बढ़ाने को खुद लगा सकेंगे टैक्स

चंडीगढ़ [बिजेंद्र बंसल]। Haryana Budget 2020: आर्थिक तंगी से जूझते शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को पॉवरफुल करने के लिए मनोहर सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में विशेष अधिकार दिए हैं। अब शहरी स्थानीय निकाय संस्थाएं खुद प्रापर्टी टैक्स सहित अपने मातहत अन्य करों की दर खुद तय कर सकेंगे। इतना ही नहीं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां भी संबंधित जिला के एक अधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

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इससे इन संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति के लिए फाइल चंडीगढ़ नहीं भेजनी होगी। साथ ही सभी शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं में विकास कार्य करवाने के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय रूप से कमजोर निकायों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए मंगल शहर योजना में 200 करोड़ रुपये का अलग से बजट दिया गया है। निकायों के लिए 2019-20 के 3994.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4916.51 करोड़ रुपये का बजट कर दिया गया है।गत वर्ष की तुलना में यह बढ़ोतरी 921.56 करोड़ रुपये की है। नगर निगम के मेयर, नगर परिषद, नगर पालिका के अध्यक्ष का सीधा चुनाव कराकर सरकार पहले ही शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को सशक्त बना चुकी है।

स्लम बस्तियों के लिए खर्च करना होगा 25 फीसद बजट

शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को अब अपने कुल बजट का 25 फीसद संबंधित क्षेत्र में स्लम बस्तियों, अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों के विकास कार्यों पर खर्च अवश्य करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि शहरों में गोबर से सीवर जाम नहीं होंगे। इसके लिए शहरों में डेयरी-डेयरी गोबर एकत्रित स्थानीय निकाय द्वारा एकत्रित किया जाएगा और इसके लिए स्थानीय निकाय डेयरी संचालकों को शुल्क भी लगा सकती है।

सीवर का ढक्कन बदलवाना हुआ सेवा के अधिकार में शामिल

बजट में प्रस्ताव किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में सीवर के मैनहोल का ढक्कन बदलवाने की प्रक्रिया सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत आएगी। इससे सड़क पर सीवर के ढक्कन के खुले रहने या टूटे होने से दुर्घटना की आशंका नहीं रहेगी। इसके अलावा सीवर की सफाई में लगे कर्मियों की सुरक्षा के लिए सीवरकर्मियों के लिए अत्याधुनिक सफाई उपकरण भी प्रत्येक निकाय में उपलब्ध कराए जाएंगे। इन उपकरणों में जैटिंग मशीन, सुपर शॅकर मशीन,निजी सुरक्षा उपकरण शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शुरू होगी मेरा शहर सर्वोत्तम शहर की योजना

शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर मेरा शहर सर्वोत्तम शहर नामक नई योजना का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसमें चयनित किए गए शहरों में आधुनिक जन सुविधाओं जैसे न्यूनतम 18 घंटे पेयजल वितरण,बेसहारा पशु मुक्त बनाना, पार्कों का आधुनिकरण, प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर शौचायलों की व्यवस्था, एक मुख्य सड़क पर बिजली के तारों को भूमिगत करने का प्रबंध किया जाएगा। इन चयनित शहरों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।इसके अलावा जगमग शहर योजना के तहत सभी शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख लाइट प्वाईंट पर एलईडी लाइट लगवाई जाएंगी।

किरायेदारों को मिलेगा मालिकानाहक

20 वर्षों से निगम के मकान एवं दुकानों के किरायेदारों को मालिकाना हक की तर्ज पर मनोहर सरकार अब शहरी स्थानीय निकायों की भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देगी।इसके लिए राज्य सरकार एक तय मापदंड तैयार करेगी।इसके अलावा नगर सुधार मंडलों से संबंधित भूमि या दुकानों के मामलों को चिन्हित करके इनकी मल्कियत,स्थानातंरण, सबलेटिंग, तहबाजारी से संबंधित विवादों का भी समाधान किया जाएगा। इसमें शहरों में बसी स्लम बस्तियों के लोगों को भी फायदा मिलेगा।

ऑटो डेबिट के माध्यम से भुगतान करने पर मिलेगी 5 फीसद की छूट

शहरी क्षेत्रों में करदाता को एकमुश्त संपत्ति कर जमा करवाने पर वर्ष 2016-17 तक देय संपत्ति कर पर 20 फीसद तक की छूट तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफी होगी। वर्ष 2018-19 तक के बकाया संपत्ति कर पर 100 फीसद ब्याज माफी होगी। पिछले तीन वर्षों में समय पर संपत्ति कर जमा करवाने वाले करदाताओं को प्रोत्साहन स्वरूप 10 फीसद की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। ऑटो डेबिट के माध्यम से संपत्ति कर चुकाने वालों को 5 फीसद की विशेष छूट मिलेगी तथा स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं मुहैया करवाने वाली धर्मार्थ संस्थाओं को भी संपत्ति कर में विशेष छूट मिलेगी।

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