पंचकूला में जिम और स्वीमिग पूल नहीं खुलेंगे, हफ्ते में तीन दिन ही खुलेगी रेहड़ी मार्केट
पंचकूला शहर की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी।
जासं, पंचकूला : उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के पालन में अनलॉक-1 के तहत अब जिले में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य स्थानों पर वाणिज्यिक गतिविधियों को खोलते की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अब दूध, फल व सब्जी सहित राशन की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी। पंचकूला शहर की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। कैमिस्ट शॉप 24 घंटे सातों दिन खुल सकती हैं। मगर जिम व स्विमिग पूल नहीं खुलेंगे।
वहीं रेहड़ी मार्केट सेक्टर 7, 9, 11, 17 एवं रैली, अभयपुर, हरीपुर, महेशपुर, बुढ़नपुर, मदनपुर, जयसिंहपुरा, भैंसा टिब्बा की दुकानें जिनका फेस उत्तर और पूर्व में खुलता है, वह सुबह 9 से 7 बजे तक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को। जबकि जिन दुकानों का फेस दक्षिण और पश्चिम की ओर है, वह मंगलवार, वीरवार, शनिवार को खोल सकते हैं। जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके चालान होगा।
पिजौर एवं कालका नगर निगम एरिया में उत्तर एवं पूर्व की ओर है, वह सुबह 8 से 2 बजे तक और जिन दुकानों का मुंह दक्षिण और पश्चिम की ओर है, वह दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना सुनिश्चित होगा। इन निर्देशों का करना होगा पालन
- बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी।
- शादी समारोह के लिए 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते।
- अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते है।
- दुकानदारों को संक्रमण से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे।
- दुकान पर सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।
- दुकान के बाहर कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा।
- दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा ।
- जिला में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।