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हरियाणा में उठाया गया कदम, राशन की सरकारी दुकानों में मिलेगा 31 रुपये किलो प्याज

हरियाणा में प्याज अब राशन की सरकारी दुकानों पर मिलेगा। शहरों में PDS के जरिये राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को 31 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देंगेे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 08:52 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 08:49 PM (IST)
हरियाणा में उठाया गया कदम, राशन की सरकारी दुकानों में मिलेगा 31 रुपये किलो प्याज

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में प्याज अब राशन की सरकारी दुकानों पर मिलेगा। शहरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिये राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को 31 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देंगे। हर राशन कार्ड पर दस दिन में तीन किलो प्याज लिया जा सकेगा। हालांकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को राशन डिपो से प्याज लेने के लिए शहरों में जाना पड़ेगा। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्याज दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो दिन पहले ही प्याज की आसमान छूती कीमतों पर मची हाय-तौबा से निपटने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) से मदद मांगी थी। नेफेड प्याज का बफर स्टॉक राज्य कृषि सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कानफेड) को उपलब्ध कराएगा। राशन डिपो तक प्याज पहुंचाने की जिम्मेदारी कानफेड की रहेगी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने बृहस्पतिवार को सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारियों को राशन डिपो के जरिये लोगों को प्याज उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया। खुदरा बाजार में प्याज अभी 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है जिसके अभी और महंगा होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी एजेंसी के कम दामों पर प्याज की बिक्री शुरू करने से आमजन को राहत मिलेगी।

पूरे प्रदेश में कहीं से ले सकेंगे प्याज

प्याज जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए शहरों में स्थित राशन डिपो पर ही इसकी बिक्री की जाएगी। हालांकि पोर्टेबिलिटी के चलते प्रदेश का कोई भी राशन कार्ड होल्डर किसी भी शहर में स्थित राशन डिपो से राशन ले सकेगा। प्याज की बिक्री के बदले सभी डिपो होल्डरों को प्रति किलो एक रुपये कमीशन दिया जाएगा। जिले के सभी राशन डिपो होल्डरों को बराबर मात्रा में प्याज दिया जाएगा। सभी जिला खाद्य एवं नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश है कि बिक्री यंत्र के जरिये प्याज की बिक्री हो और डिपो धारक किसी सूरत में अन्य वस्तुओं के साथ प्याज के फर्जी बिक्री नहीं दिखा सकें।

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