मतदाताओं को Polling booth तक पहुंचाएगा Voter slip पर बना Google maps
फोटो Voter slip के पीछे GPS location के साथ Polling booth का Google maps मतदाताओं को ठिकाने पर पहुंचाएगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन अगर आपको नहीं पता कि Polling booth कहां पर है तो चिंता की बात नहीं। फोटो Voter slip के पीछे GPS location के साथ Polling booth का Google maps आपको ठिकाने पर पहुंचाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को Polling booth को ढूंढऩे में परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था की है।
संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं को फोटोयुक्त Voter slip उपलब्ध कराएगा। चुनाव आयोग ने सियासी दलों और प्रत्याशियों को साफ निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर फोटो Voter slip न बनवाएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसका खर्च उनके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। नए मतदाताओं को Vote बनवाने के लिए प्रेरित करने को सभी टोल नाकों पर पोस्टर लगाए जाएंगे।
वहीं, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने के 48 घंटे के भीतर बैंक में खोले गए चुनाव खाते की जानकारी देनी होगी। कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी डमी बैलेट पेपर सफेद और गुलाबी रंग का नहीं बनवा सकेगा। डमी बैलेट पेपर पर केवल अपना सीरियल नंबर, नाम, निशान और फोटो प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी अन्य उम्मीदवार व पार्टी का नाम, निशान व फोटो नहीं लगा सकते। चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में Standing Committee बनाई जाएगी।
पूरे चुनावी अभियान के दौरान उम्मीदवारों को तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मीडिया में देनी जरूरी है। इसके अलावा नामांकन पत्र भरने के दौरान उम्मीदवार का फोटो तीन महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरह चुनाव लड़ रहा कोई पूर्व सैनिक वर्दी वाला फोटो नामांकन पत्र में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध रूप से कैश लाने-ले जाने और अवैध शराब की स्टोरेज, ब्रिकी और सप्लाई पर कड़ी नजर रखें। विशेषकर बाहरी राज्यों के साथ लगती सीमा और डिस्टिलरी से शराब लेकर जाने वाले ट्रकों की चेकिंग की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि Polling स्टाफ ड्यूटी से इन्कार नहीं कर सकता। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। चुनाव के दौरान संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए जाने वाले Micro observer की सिफारिश पर भी किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।