Maternity leave के बीच में Contract खत्म होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी
सरकार Contracted महिला कर्मचारियों को छह माह के Maternity leave के लाभ से किसी सूरत में वंचित नहीं करेगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने Contract पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार Contracted महिला कर्मचारियों को छह माह के Maternity leave के लाभ से किसी सूरत में वंचित नहीं करेगी। यदि कोई Contracted महिला कर्मचारी Maternity leave पर है और उसकी नौकरी का Contract इस अवधि में खत्म हो जाता है तो उनके Maternity leave के बाद Contract की अवधि खुद ही बढ़ी हुई मान ली जाएगी।
हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों तथा एसडीएम को आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारियों के Maternity leave के उपरांत उनकी ड्यूटी पर वापसी की तिथि से यह Contract नवीनीकृत किया जाएगा।
इस संबंध में कुछ महिला कर्मचारियों से सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि Contract की समाप्ति के कारण वे छह माह के Maternity leave का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। जबकि मातृत्व लाभ अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारी को छह महीने के Maternity leave के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार के नए निर्देश उन सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो Contract आधार पर नियुक्त हैं और भविष्य में Maternity leave का लाभ उठाना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त यह निर्देश उन महिला कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो Maternity leave पर हैं और उनकी Contract अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है।
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