प्रोटोकॉल में विधानसभा अध्यक्ष और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊपर हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
Protocol list in Haryana सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रोटोकॉल शाखा ने नोटिफिकेशन जारी कर उपमुख्यमंत्री का पद राज्य सरकार की वरीयता सूची में 16वें स्थान रखा है।
जेएनएन, चंडीगढ़। Protocol list in Haryana: हरियाणा सरकार ने अति महत्वपूर्ण लोगों (VVIP) की प्रोटोकाल सूची में बदलाव किया है। प्रोटोकॉल में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विधानसभा अध्यक्ष और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊपर स्थान दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रोटोकॉल शाखा ने नोटिफिकेशन जारी कर उपमुख्यमंत्री का पद राज्य सरकार की वरीयता सूची में 16वें स्थान रखा है। राज्यपाल के नाम से जारी संशोधन आदेश पर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के हस्ताक्षर हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया 41 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा भी ऐसी ही एक सूची जारी की गई थी जो अब तक लागू है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा ही संशोधन भी किए जाते रहे हैं।
इस सूची में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यपाल, पांचवें पर पूर्व राष्ट्रपति और उपप्रधानमंत्री, छठे पर मुख्य न्यायधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, सातवें पर कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एवं केंद्रीय राज्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री इस सूची में दसवें नंबर पर हैं। इस सूची में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री क्रम संख्या 15 और प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री क्रम संख्या 18 पर हैं।
एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि विगत 13 जुलाई को किए गए संशोधन के बाद उपमुख्यमंत्री का पद विधानसभा अध्यक्ष और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊपर हो गया है। करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व 14 मार्च 2017 को मनोहर सरकार के पिछले कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव डीएस ढेसी द्वारा उक्त सूची की क्रमांक 20 में संशोधन कर विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक एवं पूर्व राज्यपालों को शामिल किया था। इसी क्रमांक पर ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, हाई कोर्ट के जज और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को शामिल किया गया।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड -निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, सभी उपायुक्तों एवं उपमंडलाधीशों को एक पत्र जारी कर उन्हेंं राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा 26 जुलाई 1979 को जारी वरीयता सूची की प्रति संलग्न कर इसका सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।