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    Haryana News: जजपा के दो विधायकों जोगी राम सिहाग और रामनिवास की विधायकी पर लटकी तलवार, BJP का प्रचार करने का आरोप

    Updated: Sat, 18 May 2024 02:12 PM (IST)

    जननायक जनता पार्टी के दो विधायकों की सदस्यता पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में पार्टी ने स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की है। साथ ही पार्टी ने विधानसभा स्पीकर से सदस्यता रद करने को कहा है। दोनों विधायकों पर बीजेपी के लिए प्रचार करने का आरोप है। इसके साथ ही दो विधायकों रामनिवास सूरजाखेड़ा और जोगी राम सिहाग की सदस्यता पर तलवार लटक गई है।

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    जजपा के दो विधायकों जोगी राम सिहाग और रामनिवास की विधायकी पर लटकी तलवार (फाइल फोटो)।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पार्टी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जननायक जनता पार्टी (जजपा) के दो विधायकों रामनिवास सूरजाखेड़ा और जोगी राम सिहाग की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। पार्टी ने शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका दायर कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए इन दोनों विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है।

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    जजपा ने यह याचिका दोनों विधायकों को दो बार कानूनी नोटिस जारी करने के बाद लगाई है। भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी बिखर चुकी है। रामनिवास तथा जोगी राम इन दिनों भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने बताया कि रामनिवास ने नरवाना में तथा जोगी राम ने हिसार में भाजपा प्रत्याशी के साथ मंच साझा किया है, जबकि इन क्षेत्रों में जजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।

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    2019 में दोनों विधायकों ने जजपा से लड़ा था चुनाव

    रणधीर सिंह ने कहा कि दोनों विधायकों ने वर्ष 2019 में जजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब वह जजपा प्रत्याशियों का समर्थन करने के बजाय भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते पार्टी के संविधान के अनुसार दोनो विधायकों को दो बार कानूनी नोटिस जारी किए गए, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

    पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप

    इसके बाद ट्रिब्यूनल के नाते विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका दायर करके पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का हवाला देकर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। रणधीर सिंह ने बताया कि दोनों विधायकों की प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित खबरें तथा वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत बनाया गया है।

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