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हरियाणा में स्कूलों की तरह कॉलेज-यूनिवर्सिटी भी खुले, परामर्श के लिए आ सकते हैं विद्यार्थी

हरियाणा में स्‍कूलो को खाेले जाने के बाद कॉलेज आथ्‍र विश्‍वविद्यालयो को भी खोल दिया गया है स्‍केल में विद्यार्थी स्‍कूल में आकर शिक्षकों से पाठ की समस्‍या जान रहे है। इसी तरह अब कॉलेज और विश्‍वविद्ययों के विद्यार्थी शिक्षकों से परामर्श ले सकेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 09:35 AM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 09:35 AM (IST)
हरियाणा में अब कॉलेल और विश्‍वविद्यालय में विद्याथी शिक्षकों से परामर्श ले सकते हैं। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में स्कूलों  के बाद अब कॉलेज और विश्‍वविद्यालय भी खुल जाएंगे। स्‍कूलों के तर्ज पर अब कालेज और विश्वविद्यालयों में भी स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी शिक्षकों से परामर्श के लिए कक्षाओं में आ सकेंगे। सप्ताह के पहले दो दिन प्रथम वर्ष, अगले दो दिन द्वितीय वर्ष और अंतिम दो दिन फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को कालेज आने की इजाजत दी गई है। दो पालियों में तीन-तीन घंटे की क्लास लगेंगी।

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रोटेशन आधार पर बुलाए जाएंगे विद्यार्थी, शिफ्ट भी होंगी अलग-अलग

उच्चतर शिक्षा विभाग विद्याॢथयों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। 30 सितंबर तक कालेजों में नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। 26 सितंबर से कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन के दौरान विद्यार्थी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे।

26 सितंबर से कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में शुरू होगा ट्रायल रन

बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सोमवार व मंगलवार को क्लास लगेंगी। कला संकाय के विद्यार्थियों को सुबह नौ से 12 बजे तक बुलाया जाएगा, जबकि बीकॉम व बीएससी के विद्यार्थियों को दोपहर साढ़े 12 बजे से साढ़े 3 बजे तक बुलाया जाएगा। बुधवार व बृहस्पतिवार को इसी क्रम में द्वितीय वर्ष और बीएड के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे शुक्रवार और शनिवार को बीए अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी कॉलेज आ सकेंगे।

उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी इस मुद्दे पर कॉलेज प्राचार्यों के साथ नियमित रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठकें भी कर रहे हैं। अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि प्रदेश के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 26 सितंबर से ट्रायल रन शुरू करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत विभाग ने गाइड लाइन जारी की हैं। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा। मॉस्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है।


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