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हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त मिलेगा एडमिशन, पढ़ें क्या हैं नियम और शर्तें

Free Admission In Private Schools हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त एडमिशन मिलेगा। 381 निजी स्कूलों में दाखिले के लिए एक से आठ जुलाई तक कर आवेदन किया जा सकेगा। 12 से 21 जुलाई तक दाखिले होंगे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2022 06:59 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2022 08:36 AM (IST)
निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के बच्चों का मुफ्त दाखिला। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दूसरी से बारहवीं कक्षा तक के छात्र अब पसंद के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला ले सकेंगे। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होते ही यानी पहली जुलाई से आठ जुलाई तक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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हरियाणा में 381 स्कूलों ने समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत बच्चों को दाखिला देने की सहमति दी है, जिसका कक्षावार रिक्त सीटों का ब्याेरा पोर्टल पर उपलब्ध है। दाखिलों को लेकर मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की हैं।

केवल वही छात्र-छात्राएं निजी स्कूलों में प्रवेश लेने के पात्र होंगे जिन्होंने पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की होगी। यह छात्र जिस खंड में पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक स्कूल में भी आवेदन किया जा सकेगा।

सभी निजी विद्यालय कक्षा के अनुसार घोषित रिक्त सीटों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करेंगे। जिन विद्यालयों में निर्धारित सीटों से ज्यादा आवेदन मिलते हैं, वहां 11 जुलाई को अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकाला जाएगा।

इसके बाद 12 से 21 जुलाई तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी और सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 22 से 27 जुलाई तक किए जाएंगे।

मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ और डीईईओ को संबंधित स्कूलों में एक विभागीय सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं जो पूरी दाखिला प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

परिवार पहचान पत्र से सत्यापित होगी आय

चिराग योजना के तहत केवल वही बच्चे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे जिनके परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय ही मान्य होगी। संबंधित स्कूल छात्र को दाखिले के बाद रसीद भी अवश्य देगा। दाखिले के लिए छात्र काे पिछले सरकारी विद्यालय का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) लेना अनिवार्य है।

फार्म-6 भरने वाले स्कूलों को ही प्रतिपूर्ति

दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। केवल उन्हीं निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी जिन्होंने फार्म-छह में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई हुई होगी। स्कूलों द्वारा दाखिला देने के दो दिन के अंदर एमआइएस पोर्टल पर डाटा अपडेट करते हुए दाखिला लेने वाले छात्रों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर शिक्षा निदेशक व मौलिक शिक्षा निदेशक को भेजनी होगी।


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