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हरियाणा के महा‍धिवक्‍ता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

हरियाणा सरकार ने हरियाणा के महाधिवक्‍ता बलदेव राज महाजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिश है। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्‍य पहली बार किसी महाधिवक्‍ता को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया हों। महाजन को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2015 07:28 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 09:37 AM (IST)

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिश है। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्य पहली बार किसी महाधिवक्ता को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया हों। महाजन को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

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हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के महापात्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार महाजन को हर महीने दो लाख पचास हजार रुपये मेहनताना, पचास हजार रूपये मकान भत्ता या सरकारी मकान, सरकारी गाड़ी व केबिनेट मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी।

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इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने महाजन को एक शक्ति देते हुए राज्य के सभी बोर्ड, निकाय, निगम का सुपरवाइजर भी नियुक्त किया है। अब तक बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय व अन्य के पैनल पर वकीलों की नियुक्ति सरकार अपने स्तर पर करती थी लेकिन अब यह अधिकार महाजन को दे दिया गया हैं। सुप्रीम कोर्ट या राज्य से बाहर भी राज्य सरकार के केस के लिए नियुक्ति होने वाले वकीलों का निर्णय भी महाजन ही करेंगे। इससे पहले महाधिवक्ता के पास इस तरह के अधिकार नहीं थे।

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महाजन को वर्तमान सरकार ने विधान सभा में एक कमेटी का सदस्य काे भी नियुक्त किया हुआ है। बजट सत्र में में उन्होंने विधान सभा को संबोधित भी किया था जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। कुल मिला कर महाजन राज्य के अब तक के सबसे शक्तिशाली महाधिवक्ता हो गए हैं।

वर्तमान में पंजाब मे भी वहां के महाधिवक्ता जनरल अशोक अग्रवाल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वह हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं हरियाणा के महाधिवक्ता महाजन पंजाब के रहनेवाले हैं। ऐस में यह रोचक बात है कि दोनों राज्यों ने एक-दूसरे के राज्यों के मूल निवासी महाधिवक्ताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।


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