महिलाओं के नाम पर गाड़ी खरीदने पर मिलेगी बंपर छूट; जानें कितने हजार तक की होगी बचत; हरियाणा सरकार ने दिया गिफ्ट
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के नाम पर नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 1% की छूट देने की अधिसूचना जारी की है।

नायब सरकार ने महिलाओं को दिया दीवाली गिफ्ट।
HighLights
महिलाओं के नाम पर वाहन खरीद पर 1% टैक्स छूट।
20 लाख रुपये तक के नए गैर-परिवहन वाहनों पर लागू।
हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर फैसला लागू किया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाओं के नाम पर कार या दोपहिया वाहन खरीदना अब सस्ता पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला अधिसूचित कर दिया है।
इसके तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहन महिलाओं के नाम पर खरीद पर हरियाणा में पंजीकृत कराने पर यह रियायत मिलेगी।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 सितंबर, 2017 की अधिसूचना में संशोधन कर इसे नियमों का हिस्सा बना दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दी राहत
हरियाणा सरकार के इस फैसले से महिलाओं को वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कार खरीदने पर 10 हजार रुपये और 20 लाख रुपये की कार पर 20 हजार रुपये की छूट मिलेगी।
यह राहत पंजीकरण के समय देय मोटर वाहन कर में मिलेगी, न कि वाहन की कुल आन-रोड कीमत पर। बीमा और अन्य खर्च इस गणना का हिस्सा नहीं होंगे।
ये वाहन आएंगे दायरे में
अधिसूचना के अनुसार, इस रियायत का लाभ केवल महिलाओं के नाम पर खरीदे और हरियाणा में पंजीकृत होने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा। यानी निजी उपयोग की कार और दोपहिया वाहन इसके दायरे में आएंगे। 20 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों और व्यावसायिक वाहनों को इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा।