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हरियाणा में छोटे किसानों को बड़ी राहत, अब दो एकड़ से कम जमीन वाले भी ले सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन

हरियाणा में अब दो एकड़ से कम वाले किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकेंगे। इससे राज्य के छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा सब्जी व फलों की पैदावार करने वाले किसानों को होगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 18 Jul 2021 05:07 PM (IST)Updated: Mon, 19 Jul 2021 09:48 AM (IST)
हरियाणा में दो एकड़ से कम वाले किसान भी ले सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अब दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को भी ट्यूबवेल कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान कर दी है। इस पर लंबे समय से राजनीति हो रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के इस फैसले से लाखों छोटे किसानों को लाभ मिलेगा।

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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है। निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कम से कम दो एकड़ से ज्यादा जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब वे किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके हिस्से में दो एकड़ से कम जमीन आती है।

नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज्यादा फायदा होगा, जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं। ज्यादा पानी की जरूरत होने के बावजूद पुराने नियम के चलते किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा वे किसान परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास पांच या छह एकड़ जमीन है, लेकिन हिस्सेदार ज्यादा होने के कारण एक के खाते में दो एकड़ जमीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी।

नए ट्यूबवेल कनेक्शन के अलावा जिन किसानों ने पहले कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है और इस दौरान किसान की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस के नाम पर कनेक्शन जारी किया जा सकेगा। डिवीजन दो के कार्यकारी अभियंता रवींद्र कालीरामणा ने बताया कि छोटे किसानों को योजना का लाभ देने के लिए जमीन की शर्त में संशोधन किया गया है। बता दें, किसान लंबे समय से छोटे किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग कर रहे थे। अब इन किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इससे उनकी उत्पादकता पर फर्क पड़ेगा।

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