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किसान आंदोलन में युवती से दुष्‍कर्म मामले में स्‍टेटस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अनूप ने दुष्कर्म किया और पैसे छीने

किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्‍कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस ने स्‍टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें बड़ा खुलासा किया गया है। अनूप ने पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्‍कर्म किया और उसके पैसे छीन लिये।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sun, 25 Jul 2021 08:41 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 08:41 AM (IST)
किसान आंदोलन में युवती से दुष्‍कर्म के मामले में पुलिस ने स्‍टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़, राज्‍य ब्‍यूरो। बहादुरगढ़ (झज्जर) के टीकरी बार्डर पर स्थित आंदोलनस्थल पर बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपितों में से एक अनूप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हरियाणा सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियुक्त अनूप ने युवती से दुष्कर्म किया और उसके पैसे भी छीन लिए, जिससे वह कहीं जा न सके। इस बात को मुख्य आरोपित अनिल मलिक ने पूछताछ में स्वीकार किया है। इसलिए अनूप को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दुष्कर्म के कुछ दिन बाद पीडि़ता की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी।

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हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध

स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मलिक ने पुलिस को बताया है कि अनूप ने युवती से दुष्कर्म किया व उसको ब्लैकमेल करने के लिए के लिए उसका वीडियो बनाया। फिर उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसका यौन शोषण किया। अनूप ने युवती से उसके पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अनूप व उसके साथी युवती को कई अन्य स्थान पर लेकर गए व उसका यौन शोषण किया। युवती को धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी को इस बात की जानकारी दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी सभी आंदोलनकारी नेताओं को भी जानकारी थी। डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपित पर संगीन और गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट इस मामले के एक अन्य आरोपित अंकुर सांगवान की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुका है। अंकुर और अनूप अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पिछले दिनों पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इससे पहले सरकार ने एक शपथपत्र हाई कोर्ट में पेश किया था।

शपथपत्र में पीडि़त युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की पूरी जानकारी दी गई। इसके अनुसार युवती ने अपने पिता को बताया था कि ट्रेन में रात के समय जब सब सो रहे थे तो अनिल नाम का लड़का पीडि़ता के पास आया और उसके साथ गलत आचरण करने लगा। टीकरी बार्डर पहुंचने के बाद पीडि़ता को आरोपितों अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा।

स्‍टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़की ने अपने पिता से यह भी कहा था कि ये लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीडि़ता ने अपने पिता को बताया कि उसने अपनी आपबीती योगिता और जगदीश से साझा की है। युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। योगिता और जगदीश ने पीडि़ता के साथ जो कुछ हुआ था उसे आंदोलन के नेताओं को भी बताया था।


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