हरियाणा में पकड़े गए आतंकी को जमानत नहीं, पाकिस्तान से मंगवाया गोला-बारूद और हथियार हुए थे बरामद
पाकिस्तान से हथियार और आईईडी तस्करी के मामले में आरोपित परमिंदर सिंह उर्फ पिंदर को विशेष एनआईए अदालत से जमानत ...और पढ़ें

HighLights
चार साल पांच महीने से जेल में बंद है।
आतंकी रिंदा के संपर्क में था आरोपित।
यूएपीए एक्ट का हवाले से जमानत खारिज।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार, आईईडी और नशीले पदार्थ मंगवाकर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश मामले में आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदर को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष एनआईए अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
परमिंदर पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ जुटाए गए सबूत मामले में उसकी संलिप्तता दर्शाते हैं। ऐसे में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत नहीं दी जा सकती।
इनोवा कार में तीन साथियों संग पकड़ा गया था
एनआईए के अनुसार पांच मई 2022 को मधुबन के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने एक इनोवा कार को रोककर तलाशी ली थी। इसमें से तीन आईईडी, एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 31 कारतूस, छह मोबाइल फोन और 1.30 लाख रुपये कैश बरामद हुआ था। कार में परमिंदर सिंह के साथ तीन अन्य आरोपित भी सवार थे।
गृह मंत्रालय के आदेश पर जांच एनआईए को सौंपी थी
इस मामले की जांच गृह मंत्रालय के आदेश पर हरियाणा पुलिस की ओर से एनआईए को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए ड्रोन से हथियार और विस्फोटक भेजता था।
परमिंदर ने न केवल हथियारों की खेप पहुंचाने में भूमिका निभाई, बल्कि अन्य आरोपितों को भी संगठन से जोड़ा और सीमा क्षेत्र में डिलीवरी के नए ठिकाने तलाशे। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपित 4 साल 5 महीने से जेल में बंद है।
आरोपित के खिलाफ सात अन्य मामले भी दर्ज
सह-आरोपित सुखबीर सिंह उर्फ जशन को जमानत मिल चुकी है। वहीं, एनआईए ने बताया कि 164 गवाहों में से 72 की गवाही हुई है और बाकियों की गवाही बाकी है। आरोपित के खिलाफ सात अन्य मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया।
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