ब्याज छूट के बाद नगर निगम को डिफाल्टरों से बड़ी उम्मीद
प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के लिए हरियाणा सरकार ने सुनहरी मौका दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को दी जाने वाली छूट का एलान कर दिया है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला : प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के लिए हरियाणा सरकार ने सुनहरी मौका दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को दी जाने वाली छूट का एलान कर दिया है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की घोषित छूट से पंचकूला नगर निगम को काफी आय की संभावना है। पंचकूला में लगभग 50 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टर हैं। कई सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों से टैक्स वसूला जाना है। बकाया राशि पर शत-प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। ये छूट 12 वर्ष के बकायेदारों को मिलेगी। यदि वे पूर्ण बकाया संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च तक करते हैं।
पांच लाख से अधिक कर अदा न करने वाले 17 संस्थान
मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से कुल 50 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जिसमें 5 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले 17 संस्थान हैं, जिनसे लगभग साढ़े 17 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। जिनमें कई होटल, बैंक, सरकारी कार्यालय, जिमखाना क्लब, पेट्रोल पंप शामिल हैं और इन्हें भी नोटिस दे दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 दिसंबर को प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को छूट देने का एलान किया था। तभी से बड़े बकायेदारों को उम्मीद जगी थी। परिणाम यह है कि बड़े बकायेदारों ने नियमित अदायगी बेहद कम कर दी थी, इससे नियमित वसूली भी प्रभावित हो गई थी। बकायेदार तभी से छूट का आदेश जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय में बदलाव के कारण आदेश जारी होने में देरी हो रही थी। अब 18 जनवरी की शाम को विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम के अनुसार जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो कुल बकाया धनराशि है, उसमें करीब 50 प्रतिशत राशि ब्याज की है।
2010 से 2021 तक शत-प्रतिशत ब्याज में मिलेगी छूट
सितंबर 2021 को नगर निगम पंचकूला ने बड़ी कार्रवाई की थी। अंसल बिल्डिग पर 36 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, जोकि बिल्डिग के मालिक ने नगर निगम को जमा नहीं करवाया था। टैक्स जमा न कराने पर अंसल बिल्डिग एससीओ 194-195 को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया था, जिसके बाद अंसल बिल्डर्स की ओर से कुछ राशि जमा करवा दी गई थी। मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स में शत-प्रतिशत ब्याज की छूट का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 2010 से 2021 के बीच के बकायेदारों को शत-प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी, वह सिर्फ अपना मूल बकाया ही जमा करेंगे। यह छूट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। यह बड़ी छूट है और बकायेदारों के लिए बड़ा मौका भी। उन्हें बिना देरी किए इस छूट का फायदा उठाते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहिए।