हरियाणा में मेयर के लिए झाड़ू के चुनाव चिह्न पर प्रत्याशी नहीं उतार सकेगी आम आदमी पार्टी
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनावों के लिए चुनाव चिह्नों की संशोधित सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि नगर निगम मेयर व नगरपालिका प्रधान के चुनाव में आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिह्न पर प्रत्याशी नहीं उतार सकेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आधार तलाश रही आम आदमी पार्टी (आप) नगर निगम के मेयर और नगरपालिका प्रधान के चुनाव में झाड़ू के चुनाव चिह्न पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के प्रधान और पालिकाओं के प्रधान के लिए आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की जो संशोधित सूची जारी की है, उसमें आम आदमी पार्टी का चुनाव चिह्न झाड़ू शामिल नहीं है।
राष्ट्रीय दलों में शामिल भाजपा कमल, इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पुष्प और तृण, बसपा हाथी, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया बाल और हंसिया, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) हथौड़ा, हंसिया और सितारा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब के चुनाव चिह्न पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती हैं। राज्यस्तरीय दल की श्रेणी में इनेलो प्रत्याशी चश्मा और जजपा प्रत्याशी चाबी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ सकेंगे।
महापौर पद के लिए जारी मुक्त चुनाव चिह्न की सूची में एयरकंडीशनर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, ब्रुश, अंगूर का गुच्छा, बस, कैमरा, कैरमबोर्ड, कुर्सी, फलों सहित नारियल का पेड, चारपाई, क्रेन, ढोलक, दरवाजा, बिजली का स्विच, गैस स्टोव, हाथ चक्की, डमरू, आम, गले की टाई, कढ़ाई, कलम दवात, पीपल का पत्ता, गैस बत्ती, सुराही, मटका, प्रेशर कुकर, रिक्शा, रोड रोलर, चकला बेलन, कैंची, पोत, कमीज, फावड़ा, तलवार, नल, गुल्लीडंडा, टार्च, करनी, वायलिन, सीटी और हाथ घड़ी शामिल हैं।
नगर निगम सदस्यों के लिए जारी मुक्त चुनाव चिह्न की सूची में वायुयान, आटो रिक्शा, बल्ला, साइकिल, नाव, तीर कमान, बाल्टी, झाडू, मोमबत्तियां, कार, गाड़ी (छकड़ा), छत का पंखा, कंघा, शंख, अनाज बरसाता हुआ किसान, कप और प्लेट, ड्रम, बिजली का बल्ब, फ्राक, गैस सिलेंडर, कांच का गिलास, हस्तचालित पंप, हारमोनियम, टोप, हाकी और गेंद, जीप, जग, केतली, पतंग, सीढ़ी, लेडी पर्स, लैटर बाक्स, ताला और चाबी, हल, रेडियो, रेल का इंजन, अंगूठी, उदयमान सूर्य, स्कूटर, तराजू, सिलाई मशीन, स्लेट, फावडा और बेलचा, स्टूल, टेबल पंखा, टेबल लैंप, टेलीफोन, टेलीविजन, दो पत्तियां, दो तलवारें एवं एक ढाल, छाता और दीवार घड़ी शामिल हैं।
नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न के आबंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न महापौर के उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं। इसी तरह यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न सदस्य उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं।
मुक्त चुनाव चिन्ह पर कब्जे का विकल्प खुला
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य के लिए मुक्त रखे गए चुनाव चिह्न में से किसी एक मुक्त चुनाव चिह्न पर लड़ना चाहते हैं तो संबंधित दल को चुनाव की अधिसचूना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को वांछित मुक्त चुनाव चिह्न आवंटित करके उस चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकता है। चूंकि झाड़ू चुनाव चिह्न नगर निगम के सदस्यों के लिए निर्धारित मुक्त चुनाव चिह्न में शामिल है, इसलिए आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर अपने चुनाव चिह्न पर पार्षद पद के उम्मीदवार उतार सकती है।