हाई कोर्ट का आदेश, 17 सितंबर तक जारी रखें रैपिड मेट्रो रेल सेवा का परिचालन
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो रेल सेवा को 17 सितंबर तक अपना परिचालन जारी रखने का आदेश दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो रेल सेवा को 17 सितंबर तक अपना परिचालन जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस आरके जैन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक बातचीत कर इस समस्या के समाधान का हल निकालने का आदेश दिया है।
गत दिवस मामले की सुनवाई के दौरान, गुरुग्राम रैपिड मेट्रो रेल सेवा लिमिटेड ने इस मुद्दे के समाधान के लिए बीमा और परिचालन लागत से संबंधित सभी दस्तावेज सरकार को सौंप दिए। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रैपिड मेट्रो रेल सेवा व रखरखाव का खर्च वहन करने करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है।
देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में निजी क्षेत्र की पहली मेट्रो सेवा आर्थिक संकट के कारण अपनी सेवा आगे जारी रखने में सक्षम नहीं हो पा रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी आइएल एंड एफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने हरियाणा सरकार को लिखा था कि कंपनी 9 सितंबर के बाद सेवा को आगे नहीं जारी रख सकती है। जिसके बाद हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कंपनी ने रैपिड मेट्रो के अधिग्रहण के लिए हरियाणा सरकार को भी लिखा था। लेकिन कंपनी और सरकार के बीच के विवाद अभी एनसीएलए के पास विचाराधीन है। इसलिए सरकार रैपिड मेट्रो का अधिग्रहण नही कर सकती, जिस कारण वित्तीय खराब हालत के चलते कंपनी ने अपनी सेवा 9 सितंबर को बंद करने का निर्णय लिया था।
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