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बारिश से नदियों में उफान, नदी नालों में जाने पर पाबंदी

-घग्गर व इसकी सहायक नदियों में बढ़ा जलस्तर जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश जागरण संवाद

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 11:13 PM (IST)Updated: Sat, 13 Jul 2019 06:37 AM (IST)
बारिश से नदियों में उफान, नदी नालों में जाने पर पाबंदी
बारिश से नदियों में उफान, नदी नालों में जाने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, पंचकूला : जिले से निकलने वाली नदियों में बरसात के बाद जलस्तर बढ़ने लगा है। लगातार जलस्तर बढ़ा तो बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। डीसीपी कमलदीप गोयल ने आदेश जारी भारतीय अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत ने बचाव के लिए जिले में स्थित नदियों व सहायक नदियों के किनारों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक कार्यक्रम तथा अनुष्ठान करने सहित नहाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मानसून सीजन के दौरान नदियों के बांध व जहां पर इकट्ठे पानी का बहाव तेज हो ऐसे स्थानों के निकट जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं ओर दस अक्टूबर तक जारी रहेंगे।

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इन स्थानों पर जाने की पाबंदी

सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने कई स्थान चिन्हित किया है। जिनमें घग्गर, कौशल्या, सिरसा, झाज्जरा, टांगरी व इसकी सहायक नदियों, विशेष रूप से घग्गर नदी के पुल नजदीक सेक्टर 21, पुल के दोनों साइड, माजरी चैक, घग्गर पुल नजदीक बुर्ज कोटिया, दीवानवाला, चांदी, थापली, बलु थापली, चामला, टांगरी नदी नजदीक बरवाला पुल, खेतपराली, रायपुररानी एट टी प्वाइंट मोरनी, कौशल्या नदी नजदीक मल्लाह पुल के दोनों साइड के स्थानों के निकट जाने व नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन पर नहीं लागू होंगे निर्देश

ये आदेश जिला प्रशासन की बाढ़ राहत कार्य करने वाले अधिकारियों की टीम व नियुक्त की गई बाढ़ बचाव एजेंसी पर प्रभावी नहीं होंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिम्मेवारी एसीपी पंचकूला व संबधित एसएचओ को सौंपी गई है। इन आदेशों की उल्लंघना व दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ भारतीय अपराधिक अधिनियम की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश सभी खंड विकास एंव पंचायत अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, बस स्टैंड, तहसील, नगर निगम पंचकूला के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किए गए है।


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