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सबूतों के अभाव में गैंगस्टर हनीश ठाकुर और गोविंद बरी

जागरण संवाददाता, पंचकूला : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पंचकूला पुलिस द्वारा लूट के विभि

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Jan 2018 01:14 AM (IST)Updated: Wed, 31 Jan 2018 01:14 AM (IST)
सबूतों के अभाव में गैंगस्टर हनीश ठाकुर और गोविंद बरी
सबूतों के अभाव में गैंगस्टर हनीश ठाकुर और गोविंद बरी

जागरण संवाददाता, पंचकूला : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पंचकूला पुलिस द्वारा लूट के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार गैंगस्टर हनीश ठाकुर और गोबिंद शर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अगस्त 2015 में पुलिस ने नाडा साहिब गुरुद्वारे के पास दो हार्डकोर क्रिमिनल पकडे़ थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे। पुलिस का दावा था कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसा यूएचबीवीएन के कैशियर अनिल दत्त की 21 अगस्त को हुई हत्या, लूटपाट के अलावा सेक्टर-8 में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारने लूट के मामले में शामिल लुटेरों का हुलिया बताया था, वह इन आरोपियों से मेल खाता है। पुलिस का दावा था कि इनकी गिरफ्तारी से गैंग के कई अन्य सदस्यों को पकड़ा गया, लेकिन पुलिस आरोपियों पर आरोप साबित करने में विफल रही। बचाव पक्ष के वकील देवव्रत चौधरी और मबनीर सिंह राठी ने बताया कि 25 अगस्त 2015 को उनके मुवक्किल हनीश ठाकुर और गोविंद शर्मा को सीआइए इंचार्ज ने गुप्त सूचना के बाद अरेस्ट किया था। तत्कालीन सीआइए निरीक्षक बलजीत सिंह ने अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ एक ग्रे रंग की गाड़ी की तलाश की थी। ये स्कोडा गाड़ी दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नाडा साहिब गुरुद्वारा के पीछे घग्गर के साथ जाती दिखी थी। इस गाड़ी का पीछा किया और रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी।

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पुलिस की थ्योरी नहीं टिकी कोर्ट में

पुलिस के अनुसार आरोपियों की ओर से दो फायर किए गए थे। पुलिस ने भी हवाई फायर करते हुए अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे लगाकर फुर्ती से दो युवकों को काबू कर लिया था। एडवोकेट देवव्रत चौधरी ने बताया कि पुलिस का दावा था कि दोनों आरोपियों की जेल सुपरिंटेंडेंट की हत्या करने की भी योजना थी और इन्होंने गैंगस्टर निशान सिंह फौजी को भी पुलिस कस्टडी में गोली से उड़ाना था। हालांकि पुलिस की थ्योरी अदालत में साबित नहीं हो सकी।

दो कत्ल के आरोप हैं गोबिंद शर्मा पर

राजस्थान के चुरू का रहने वाला 27 वर्षीय गोबिंद शर्मा ऊर्फ सोनू सजायाफ्ता मुलजिम है। इसने राजेश ऊर्फ बॉबी का दिनदहाड़े अंबाला की अदालत में कत्ल किया था। इससे पहले गोबिंद ने राजेश ऊर्फ बॉबी की बहन ऋतु का भी कत्ल किया था। इसमें वह उम्रकैद की सजा काट रहा था, बाद में कोर्ट से ही फरार हो गया था। उस पर पांच हजार रुपये का इनाम था।

जेल सुप¨रटेंडेंट पर चलाई थी गोली

डेराबस्सी निवासी 37 वर्षीय हनीश ठाकुर भी नीटू कत्ल केस में शामिल रहा है। इस पर हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश के मेरठ में लूट की वारदात को अंजाम देने के केस दर्ज हैं। हनीश ठाकुर पर आरोप लगे थे कि उसने अपने साथियों के साथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल, अंबाला संजय बागड पर भी गोली चलाई थी।


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