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वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? 30 अगस्त तक फार्म-6 भरकर ऐसे बनवाएं अपना नया आईडी कार्ड

Published: Thu, 13 Aug 2026 03:10 PM (GMT+05:30)

पलवल उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम न होने पर 30 अगस्त 2026 तक दावे व आपत्तियां ...और पढ़ें

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HighLights

  1. प्रारूप मतदाता सूची में नाम न होने पर आपत्ति दर्ज करें।

  2. नए 18 वर्षीय युवा 30 अगस्त तक नाम जुड़वा सकते हैं।

  3. त्रुटि सुधार हेतु फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें।

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत 31 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व में मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन 31 जुलाई को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है और उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी मतदाता आगामी 30 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ के पास अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन 

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 1 जुलाई 2026 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, ऐसे सभी पात्र युवा भी आगामी 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यदि किसी मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित मतदाता फार्म-8 एवं आवश्यक घोषणा पत्र भरकर अपने विवरण में संशोधन करवा सकता है। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन दिशा-निर्देशों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके।

उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का 28 सितंबर 2026 तक निस्तारण किया जाएगा तथा 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने जिला के सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दावे, आपत्तियां अथवा आवेदन प्रस्तुत करें।

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