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पलवल में CTET पर प्रशासन की सख्ती, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट-साइबर कैफे बंद

Published: Wed, 09 Sep 2026 08:16 PM (IST)

पलवल में 13 सितंबर को होने वाले कामन एंट्रेंस टेस्ट (सीटेट) के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी ...और पढ़ें

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HighLights

  1. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट, साइबर कैफे बंद।

  2. अनाधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा और हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

  3. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में वाहनों की पार्किंग वर्जित।

जागरण संवाददाता,पलवल। कामन एंट्रेंस टेस्ट 2026-27 को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है।

13 सितंबर को होने वाली परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक फोटोस्टेट, जेरॉक्स, फैक्स, डुप्लीकेटिंग मशीन, साइबर कैफे और अन्य प्रतिलिपि अथवा सूचना-संचार संबंधी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। यदि किसी कारण से परीक्षा का समय बढ़ता है तो प्रतिबंध परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

अनधिकृत लोगों के जमावड़े पर भी पाबंदी

परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास 200 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के जमावड़े पर रोक रहेगी। परीक्षा प्रक्रिया से सीधे जुड़े नहीं होने वाले लोगों को केंद्र के आसपास मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, सिख समुदाय द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली म्यानबद्ध कृपाण को इससे छूट दी गई है।

100 मीटर के दायरे में पार्किंग नहीं

परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 100 मीटर के दायरे में निजी और अनधिकृत वाहनों की पार्किंग पर भी रोक रहेगी।

पुलिस को केंद्रों के आसपास भीड़, संदिग्ध गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, पलवल को सौंपी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 समेत अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों तथा परीक्षा से जुड़े अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार आवागमन की छूट रहेगी।

जिला प्रशासन ने कहा कि परीक्षार्थियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना और परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।

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