Palwal News: बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा
पलवल जिले में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिले की स्थानीय अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2021 में दर्ज मामले में सरकारी वकील हरकेश द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित पिता को दोषी ठहराया गया है।
जागरण संवाददाता, पलवल। बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को अदालत ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2021 में दर्ज मामले में सरकारी वकील हरकेश द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित पिता को दोषी ठहराया गया है।
सरकारी वकील हरकेश के अनुसार वर्ष 2021 की छह जनवरी को चांदहट थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने महिला थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह अपने माता-पिता से मिलने उत्तर प्रदेश स्थित मायके गई थी। घर पर वह अपनी दोनों बेटियों को छोड़ गई थी। पांच जनवरी 2021 की रात को उसके पति ने उसकी 14 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को
सुबह उसकी दोनों बेटी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और किसी तरह अपने नाना के घर उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जहां उसने अपनी आपबीती अपनी मां व नाना को बताई। वह अपनी बेटियों को लेकर ससुराल पहुंची और मामले की पुष्टि होने पर मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी गई।
आरोपित का डीएनए मिलान कराया गया
महिला थाना पुलिस ने आरोपित पिता के विरुद्ध पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपित को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपित पिता को जमानत मिल गई। अदालती कार्रवाई के दौरान आरोपित का डीएनए मिलान कराया गया। जांच में डीएनए का मिलान हो गया। इसके बाद आरोपित को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
अदालत ने शुक्रवार को पिता को दोषी करार दिया
सरकारी वकील हरकेश द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को पिता को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को अंतिम सांस तक कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए।