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प्रेम विवाह कराने वाले धर्मगुरुओं को विवाह का रखना होगा रिकार्ड

मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधकों व धर्मगुरुओं को प्रेम विवाह करने वालों का पूरा रिकार्ड रखना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 05:05 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 05:05 PM (IST)
प्रेम विवाह कराने वाले धर्मगुरुओं को विवाह का रखना होगा रिकार्ड

संवाद सहयोगी, नूंह: मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधकों व धर्मगुरुओं को प्रेम विवाह करने वालों का पूरा रिकार्ड रखना होगा। इसके साथ ही विवाह करने वाले लड़के व लड़की की आयु का प्रमाण पत्र भी लेना होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विवाह कराने वालों के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने प्रेस नोट जारी करके दी।

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर के प्रबंधकों व धर्मगुरुओं को प्रेम विवाह करने वालों के संबंध में एक रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा। विवाह करने वाले वर-वधु से विवाह के समय उनकी आयु के संबंध मे जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र की कापी व अन्य प्रमाण पत्र भी लेने होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष व लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। रिकार्ड व प्रमाण पत्रों के रिकार्ड को हर तीसरे माह की अंतिम तारीख को संबंधित थाना प्रबंधक के पास जाकर चेक भी कराया जाएगा। यदि कोई भी प्रबंधक व धर्मगुरु इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी ।


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