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लोक निर्माण विभाग की जमीन पर दोबारा जमने लगे खोखे

लोकनिर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के चलते गत जनवरी में विभाग ने 24 दुकानदारों को नोटिस थमाए। नोटिस की अवहेलना के चलते जिला प्रशासन ने कुछ समय बाद ही इन खोखों को हटा दिया। अब इन खोखों को लगाने को लेकर प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। जिसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ के विरोध के स्वर हैं। प्रशासन व विभाग क्या निर्णय लेगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन इस मुद्दे ने तावडू में सरगर्मी अवश्य पैदा कर दी है। पब्लिक प्रोमिसिज एक्ट 1972 की धारा 5 अ (ब) के तहत गत जनवरी में दुकानों पर चस्पा किए नोटिस में लोकनिर्माण विभाग ने कहा था कि लखपत चौक के पास इंटरनल तावडू सड़क पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से खोखा लगाए हुए हैं। ये लोग सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से दुकान चला रहे हैं। ये सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है जोकि उक्त एक्ट के तहत कानूनी अपराध है। नोटिस में कहा गया था कि इस कब्जे से सड़क पर यात्रा करने वाले वाहनों व यात्रियों को

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 06:38 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 06:38 PM (IST)
लोक निर्माण विभाग की जमीन पर दोबारा जमने लगे खोखे
लोक निर्माण विभाग की जमीन पर दोबारा जमने लगे खोखे

जागरण संवाददाता, तावडू(नूंह):

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लोकनिर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के चलते गत जनवरी में विभाग ने 24 दुकानदारों को नोटिस थमाए। नोटिस की अवहेलना के चलते जिला प्रशासन ने कुछ समय बाद ही इन खोखों को हटा दिया। अब इन खोखों को लगाने को लेकर प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। इसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ के विरोध के स्वर हैं। प्रशासन व विभाग क्या निर्णय लेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे ने तावडू में सरगर्मी अवश्य पैदा कर दी है।

पब्लिक प्रोमिसिज एक्ट 1972 की धारा 5 अ (ब) के तहत गत जनवरी में दुकानों पर चस्पा किए नोटिस में लोकनिर्माण विभाग ने कहा था कि लखपत चौक के पास इंटरनल तावडू सड़क पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से खोखा लगाए हुए हैं। ये लोग सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से दुकान चला रहे हैं। ये सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है जोकि उक्त एक्ट के तहत कानूनी अपराध है। नोटिस में कहा गया था कि इस कब्जे से सड़क पर यात्रा करने वाले वाहनों व यात्रियों को असुविधा होती है। ये लोकनिर्माण विभाग की जगह है तथा इस कब्जे की वजह से यह जगह भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विभाग ने इसको लेकर गत 30 जनवरी को 7 दिन का नोटिस भी दिया था लेकिन नोटिस की अनदेखी की गई। इसलिए द्वितीय चरण में नोटिस देकर विभाग ने खोखा हटाने के लिए गत 26 मार्च तक का समय दिया। इस अंतराल में स्वयं खोखा न हटाने वाले दुकानदारों पर विभाग ने कार्रवाई कर इन खोखों को हटवाया। उसके बाद ये मामला काफी दिन तक सुर्खियों में रहा। खोखा संचालकों ने काफी दिनों तक विभिन्न दरबारों में खोखा दोबारा लगाने को लेकर गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अब एक सप्ताह से ये मुद्दा शहर में फिर उछल गया है। सूत्रों की मानें तो विधायक ने इन खोखों को दोबारा स्थापित करने को लेकर पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। वहीं कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रबल विरोध में भी मुखर हो रहे हैं। उनके अनुरूप तत्कालीन एसडीएम प्रशांत पंवार आइएएस ने खोखों को हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया था। लोकनिर्माण विभाग की बिना एनओसी के इस पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। अगर बिना अनुमति यहां किसी ने कार्य शुरू किया उस पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।

-नरेंद्र यादव, एसडीई, पीडब्लयूडी, नूंह।


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