छात्रवृति योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू: उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की डॉ.अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के आवेदन ऑनलाइन शुरू है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2020 तक किये जा सकते है।
जागरण संवाददाता, नूंह:
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की डॉ.अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के आवेदन ऑनलाइन शुरू है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2020 तक किये जा सकते है। इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, टपरीवास, विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र ही आवेदन कर सकते है।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थी 10वीं, 12वीं तथा स्नातक कक्षा के लिए छात्रवृति के आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति के 10वीं कक्षा के ग्रामीण छात्रों के लिए 60 प्रतिशत, शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12वीं कक्षा के ग्रामीण छात्रों के लिए 70 प्रतिशत, शहरी छात्रों के लिए 75 प्रतिशत, स्नातक के अनुसूचित ग्रामीण छात्रों के लिए 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 65 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
पिछड़ी जाति के विद्यार्थी केवल 10वीं कक्षा की छात्रवृति के लिए ही आवेदन कर सकेंगे तथा 12वीं कक्षा के पिछड़े वर्ग के छात्र इस योजना के लिए पात्र नही होंगे। बकौल जिला कल्याण अधिकारी जगदेव, आवेदन करने वाले छात्र का बैंक खाता चालू होना चाहिए व आधार से लिक होना चाहिए। जिस कक्षा की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे है, उससे अगली कक्षा का आई कार्ड (पहचान पत्र) लगाना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले छात्रों की परिवार की वार्षिक आय चार लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाणपत्र छह माह से पुराना नही होना चाहिए। जिन छात्रों के पिता की मृत्यु हो चुकी है, वे अपनी माता के आय प्रमाणपत्र के साथ पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र भी साथ संलग्न करें। सभी दस्तावेजों की साफ-साफ सत्यापित प्रतियां ही अपलोड कराएं। एक से अधिक आवेदन ना करें, अन्यथा आपके सभी आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे।